टीएएस वर्तमान में उन करदाताओं की सहायता कर रहा है जिनके मामले कर वर्ष 2025 या उससे पहले के हैं, जहां आईआरएस ने कर रिटर्न संसाधित किया है, समायोजन किए हैं और बाद में करदाता को समायोजन पर चर्चा करते हुए एक नोटिस भेजा है।
वर्तमान में, टीएएस उन करदाताओं की सहायता नहीं कर रहा है जिन्होंने 2025 या उससे पहले के किसी भी कर वर्ष के लिए कागजी रूप से आयकर रिटर्न दाखिल किया है और जिन्हें आईआरएस ने अभी तक संसाधित या अपने सिस्टम में दर्ज नहीं किया है। आईआरएस द्वारा कागजी रिटर्न की प्राप्ति की पुष्टि करने के 60 दिनों बाद ही टीएएस किसी मामले को स्वीकार करेगा, ताकि आईआरएस को सामान्य प्रक्रिया पूरी करने का समय मिल सके। हालांकि, हम उन करदाताओं की सहायता करेंगे जिन्होंने अपना रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया है और जिनके रिटर्न के प्रसंस्करण में देरी हुई है। मामला स्वीकृति मानदंड मिला है।
टीएएस वर्तमान में 1 जनवरी, 2025 से पहले दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के संबंध में सहायता नहीं कर रहा है, यदि आईआरएस ने अपने आय सत्यापन कार्यक्रम के माध्यम से धनवापसी रोक दी है या रिटर्न को संसाधित करने के लिए अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज का अनुरोध करता है।
यह सीमा कर वर्ष 2025 के आयकर रिटर्न पर भी लागू होती है, जब आईआरएस आय सत्यापन कार्यक्रम के माध्यम से रिफंड रोक देता है या रिटर्न को संसाधित करने के लिए अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज़ का अनुरोध करता है। टीएएस 31 अक्टूबर के बाद चालू वर्ष के इन मामलों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। इस बीच, करदाताओं को अपने रिटर्न की समीक्षा करनी चाहिए।उनकी आय, कर कटौती और क्रेडिट को सत्यापित करें सही जानकारी दी गई है। यदि सुधार की आवश्यकता है, तो संशोधित विवरणी शायद जरूरत पड़े।
वर्ष 2026 में दाखिल किए गए चालू या पिछले कर वर्ष के रिटर्न सहायता के लिए पात्र नहीं हैं, यदि रिफंड इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि प्रत्यक्ष जमा की जानकारी गलत है या रिटर्न में शामिल नहीं है और करदाता चाहता है कि रिफंड पेपर चेक द्वारा जारी किया जाए।
चालू वर्ष के रिटर्न की स्थिति के बारे में अपडेट के लिए, देखें मेरा रिफंड कहां है or मेरा संशोधित रिटर्न कहाँ है?