अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद, आपको पता चलता है कि कोई गलती हुई है, लेकिन आपको IRS नोटिस नहीं मिला है
यदि आपकी कर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि बीत चुकी है, आप संशोधित कर रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं अधिकांश गलतियों को सुधारने के लिए।
यदि आपको चालू वर्ष से पहले तीन कर वर्षों में से किसी एक के लिए अपने रिटर्न में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो फॉर्म 1040 या 1040-SR के लिए आप उपलब्ध कर सॉफ्टवेयर उत्पादों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा कर सकते हैं। आपको अपनी भागीदारी की पुष्टि करने और अपने संशोधित रिटर्न को जमा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट निर्देशों और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने पसंदीदा कर सॉफ्टवेयर प्रदाता से संपर्क करना चाहिए। अन्य वर्षों के लिए संशोधित रिटर्न कागज़ पर दाखिल किए जाने चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, लेकिन फाइल करने की अंतिम तिथि अभी नहीं निकली है, तो संशोधित टैक्स रिटर्न दाखिल न करें। इसके बजाय, अपनी सही जानकारी के साथ एक और मूल टैक्स रिटर्न दाखिल करें।
आपको आई.आर.एस. द्वारा आपके कर रिटर्न की ऑडिटिंग के बारे में आई.आर.एस. नोटिस मिला है
आईआरएस ऑडिट करता है मेल द्वारा or स्वयंनोटिस में विशिष्ट जानकारी होगी कि आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए।
आपको IRS से नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि आपके टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी दी गई है
ऐसा अक्सर टैक्स रिटर्न पूरी तरह से प्रोसेस होने से पहले ही हो जाता है - आईआरएस आपको सुधार करने का मौका दे रहा है। नोटिस में समस्या के बारे में बताया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि आईआरएस को कैसे जवाब देना है। देखें गलत कर रिटर्न देखें।
नोट: यदि आईआरएस नोटिस में वर्णित परिवर्तन आपके विचार से गलत है, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने उत्तर में दोनों परिवर्तनों का उल्लेख करें।
आईआरएस ने आपके टैक्स रिटर्न में बदलाव किए हैं, लेकिन अब आपके पास नई जानकारी है
यदि आईआरएस ने प्रसंस्करण के दौरान आपके कर रिटर्न में परिवर्तन किया है, आप संशोधित कर रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं.
यदि आईआरएस ने ऑडिट या आईआरएस मूल्यांकन के कारण कर रिटर्न में परिवर्तन किया है, तो आपको कर रिटर्न दाखिल करने के लिए अनुरोध करना पड़ सकता है। लेखापरीक्षा पुनर्विचार.
आपने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि आपको इसे दाखिल करना होगा
हो सकता है कि आपने यह नहीं सोचा हो कि आपको टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है, लेकिन बाद में आपको कुछ नई जानकारी मिली जिसके अनुसार आपको रिटर्न दाखिल करना चाहिए (जैसे कि फॉर्म 1099 देरी से प्राप्त होना)।
यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपको कर रिटर्न दाखिल करना है या नहीं, तो आईआरएस से संपर्क करें क्या मुझे रिटर्न दाखिल करना होगा? उपकरण.
अगर आईआरएस ने आपको टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बारे में कोई नोटिस नहीं भेजा है और आपको इसे दाखिल करने की ज़रूरत है, तो आगे बढ़ें और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करें यदि यह वर्तमान कर वर्ष से पहले के तीन कर वर्षों में से किसी एक के लिए है। अगर टैक्स रिटर्न उससे पुराने कर वर्ष के लिए है, तो इसे आईआरएस को मेल करना होगा।
नोट: सुनिश्चित करें कि आप सही फॉर्म का उपयोग करें और उसे उस विशिष्ट कर वर्ष के लिए सही IRS पते पर भेजें, जिसमें आपको फाइल करना है।
आपने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, और आपको आईआरएस नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि आपको टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा।
अगर आपने नियत तिथि तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, लेकिन IRS रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, तो आपको IRS नोटिस मिल सकता है। आपको या तो IRS को जवाब देना होगा और यह बताना होगा कि आपको अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने या जमा करने की आवश्यकता क्यों नहीं है।
यदि आप आईआरएस के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो आईआरएस आपके लिए टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है, जिसे रिटर्न के लिए विकल्प कहा जाता है। यदि यह आपके लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करता है और आप आईआरएस द्वारा इस्तेमाल की गई जानकारी से असहमत हैं, तो आपको निम्नलिखित का पालन करना होगा लेखापरीक्षा पुनर्विचार इसे ठीक करने के लिए कदम उठाएँ।
आपको बस अपना पता बदलना होगा
अपना पता बदलने के कई तरीके हैं – IRS.gov के पते में परिवर्तन पृष्ठ पर सभी उपलब्ध विकल्प सूचीबद्ध हैं।
संशोधित रिटर्न स्थिति
आप अपने संशोधित रिटर्न की स्थिति की जांच कर सकते हैं मेरा संशोधित रिटर्न कहां है? (WMAR) ऑनलाइन टूल या टोल-फ्री टेलीफोन नंबर 866-464-2050 आपके द्वारा संशोधित रिटर्न दाखिल करने के तीन सप्ताह बाद। दोनों उपकरण अंग्रेजी और स्पेनिश में उपलब्ध हैं और वर्तमान वर्ष और पिछले तीन वर्षों तक के संशोधित रिटर्न की स्थिति को ट्रैक करते हैं।
उस समय से पहले, IRS को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि टूल आपको ऐसा करने के लिए विशेष रूप से न कहे। दूसरा संशोधित रिटर्न दाखिल न करें।