इससे पहले कि आप धनवापसी के लिए पूछें, पता लगाएँ
यदि आपने प्रत्यक्ष जमा वापसी के लिए कहा है, तो आईआरएस को दी गई बैंक खाते की जानकारी की दोबारा जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके कर रिटर्न में कोई गलती नहीं है। आईआरएस आपके या आपके तैयारकर्ता द्वारा की गई गलतियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वित्तीय संस्थान से भी जांच करनी चाहिए कि गलती उनकी ओर से नहीं हुई है।
अमेरिकियों को कर वृद्धि से बचाने वाले (PATH) अधिनियम ने निम्नलिखित परिवर्तन किए, जो 2017 के दाखिल सत्र के लिए प्रभावी हो गए, ताकि पहचान की चोरी और फर्जी वेतन और कटौती से संबंधित रिफंड धोखाधड़ी के कारण होने वाली राजस्व हानि को रोकने में मदद मिल सके:
- यदि आप अपने कर रिटर्न पर अर्जित आयकर क्रेडिट (ईआईटीसी) या अतिरिक्त बाल कर क्रेडिट (एसीटीसी) का दावा करते हैं, तो आईआरएस आपको 15 फरवरी से पहले क्रेडिट या रिफंड जारी नहीं कर सकता है।
- यह परिवर्तन केवल 15 फरवरी से पहले दाखिल किए गए EITC या ACTC रिटर्न पर ही प्रभाव डालेगा।
- आईआरएस आपके सम्पूर्ण रिफण्ड को रोक लेगा, जिसमें आपके रिफण्ड का वह हिस्सा भी शामिल होगा जो ईआईटीसी या एसीटीसी से संबद्ध नहीं है।
- न तो टीएएस और न ही आईआरएस उस तिथि से पहले आपके रिफंड का कोई हिस्सा जारी कर सकते हैं, भले ही आप वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हों।
मैं आईआरएस से अपने रिफंड का पता लगाने के लिए कब कह सकता हूं?
सीधे जमा: आईआरएस आम तौर पर आपके टैक्स रिटर्न प्राप्त करने के 21 दिनों के भीतर सीधे जमा धन वापस कर देता है। यदि आपको 21 दिन बीत जाने के बाद पाँच दिनों के भीतर अपना जमा धन प्राप्त नहीं होता है, तो आप रिफंड ट्रेस का अनुरोध कर सकते हैं।
कागज़ की जांच: यदि आपको आईआरएस को अपना कर रिटर्न भेजने के छह सप्ताह के भीतर अपना रिफंड चेक प्राप्त नहीं होता है, तो आप रिफंड ट्रेस का अनुरोध कर सकते हैं।
अन्यथा आपको उस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर से संपर्क करना चाहिए जिसने आपका टैक्स रिटर्न दाखिल करने में मदद की थी।
एक बार जब आप यह निर्धारित कर लें कि आपका रिफ़ंड वास्तव में गायब है, तो आप आईआरएस से रिफ़ंड का पता लगाने के लिए कह सकते हैं।
यदि आपकी फाइलिंग स्थिति एकल, विवाहित और अलग फाइलिंग स्थिति वाली है, या परिवार की मुखिया है:
यदि आपकी दाखिल स्थिति विवाहित है और संयुक्त रूप से दाखिल है, आपको पूरा करने की आवश्यकता है 3911 पर्चा, करदाता का रिफंड संबंधी विवरण, और उसे आईआरएस पते पर भेजें जहां आप सामान्यतः कागजी कर रिटर्न दाखिल करते हैं।