सिफ़ारिश पर आईआरएस की प्रतिक्रिया: वीआईटीए और टीसीई कार्यक्रम करदाताओं की सेवा पर केंद्रित हैं। आईआरएस के पास पहले से ही भागीदारों के लिए फॉर्म 14793, वीआईटीए/टीसीई कार्यक्रम स्कोप चेंज के माध्यम से दायरे में बदलाव का अनुरोध करने की एक प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं को हमारी सभी साइटों पर प्रक्रियाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था। हमारी स्थापित प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं और वीआईटीए/टीसीई साइटों पर तैयार किए गए रिटर्न की सटीकता को बढ़ाने के लिए सिद्ध हुई हैं। हम कार्यान्वयन की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए परिवर्तनों के अनुरोधों का मूल्यांकन करते हैं। स्वयंसेवकों को अधिक जटिल कर कानून विषयों के साथ कर रिटर्न तैयार करने की अनुमति देने से स्वयंसेवकों द्वारा तैयार किए गए रिटर्न की सटीकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
सुधर करने हेतु काम: एन / ए
टीएएस प्रतिक्रिया: नेशनल टैक्सपेयर एडवोकेट इस बात से सहमत है कि अधिक जटिल कर कानून विषय प्रायः पेशेवर कर तैयारकर्ताओं के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। हालांकि, ऐसे अन्य कार्य भी हैं जिनमें स्टेकहोल्डर पार्टनरशिप, शिक्षा और संचार (एसपीईसी) को स्वयंसेवकों को सहायता करने की अनुमति देनी चाहिए, बशर्ते स्वयंसेवक उचित स्तर पर प्रमाणित हों। उदाहरण के लिए, कई अनुसूची सी रिटर्न जिन्हें वर्तमान में दायरे से बाहर के रूप में परिभाषित किया गया है, उन्हें अनुचित रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है। 2011 के आरंभ में, SPEC ने कर कानून के मुद्दों या छोटे व्यवसाय मालिकों से संबंधित विषयों को VITA/TCE कार्यक्रम में शामिल करने की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए अनुसूची C पायलट कार्यक्रम शुरू किया। SPEC ने अंततः यह निर्धारित किया कि पायलट साइटें, यद्यपि लगभग 99 प्रतिशत सटीकता के साथ अनुसूची सी रिटर्न तैयार कर रही थीं, लेकिन विस्तारित मापदंडों के साथ कई रिटर्न तैयार नहीं कर रही थीं और अनुसूची सी पायलट को बंद कर दिया गया। पायलट कार्यक्रम को इसलिए बंद नहीं किया गया क्योंकि इसके विषय स्वयंसेवकों के लिए बहुत जटिल थे; बल्कि इसे इसलिए बंद किया गया क्योंकि आईआरएस को नहीं लगता था कि इसकी मांग बहुत अधिक है। जैसा कि बताया गया है, SPEC ने 25,000 डॉलर तक के व्यावसायिक व्यय के साथ रिटर्न तैयार करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन अब VITA द्वारा तैयार शेड्यूल C रिटर्न के लिए शेड्यूल C पायलट के तहत मौजूद मानदंडों की तुलना में अधिक कठोर मानदंड हैं। वीआईटीए द्वारा तैयार अनुसूची सी रिटर्न के लिए मनमानी आय सीमा के कारण, वीआईटीए और टीसीई स्वयंसेवक अधिकांश उद्यमियों की सहायता नहीं कर सकते हैं, जो घर में कार्यालय चलाने के लिए कटौती लेने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, जिनमें, उदाहरण के लिए, डे-केयर प्रदाता शामिल हैं। यह जनसंख्या वीटा सेवाओं से काफी लाभान्वित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता ने कांग्रेस को प्रस्तुत 2017 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया है, आपदाओं का सामना करने वाले करदाताओं में प्रायः ऐसी विशेषताएं होती हैं जो VITA सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करती हैं। फिर भी, किसी भी प्रकार की हताहत क्षति का दावा करना वीटा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आपदा क्षेत्र के करदाताओं की सहायता के लिए आईआरएस की सराहना की जानी चाहिए; हालांकि, आपदा पीड़ित अभी भी वीआईटीए और टीसीई साइटों पर कर तैयारी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, उदाहरण के लिए, वर्तमान में लगभग 2.06 मिलियन फार्मों के संचालन के बावजूद, आईआरएस मनमाने ढंग से वीआईटीए और टीसीई कार्यक्रमों से कम आय वाले किसानों को प्रतिबंधित करके कमजोर करदाता आबादी पर और अधिक बोझ डाल रहा है, जिन्हें मुफ्त कर तैयारी की सुविधा मिलनी चाहिए। जिन करदाताओं के ऋण रद्द कर दिए गए हैं या माफ कर दिए गए हैं, वे असुरक्षित करदाताओं का एक और समूह हैं, जो स्वैच्छिक आयकर सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं और पेशेवर प्रतिनिधित्व के लिए भुगतान करने में सबसे कम सक्षम हैं। यदि इस विषय को दायरे में माना जाता, तो कम से कम वीआईटीए स्वयंसेवक कर रिटर्न को सही ढंग से पूरा करने के लिए आईआरएस प्रकाशनों में कार्यपत्रकों तक पहुंच सकते थे। राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता ने स्वयंसेवकों को तदर्थ आधार पर कोई जटिल कर रिटर्न तैयार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने वीआईटीए और टीसीई भागीदारों को यह निर्णय लेने में विवेकाधिकार देने की सिफारिश की कि क्या उन विशिष्ट मुद्दों पर रिटर्न तैयार किया जाए जो वर्तमान में दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, जैसा कि राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है, उन उच्चतर और अधिक जटिल मुद्दों का समर्थन करने के लिए, आईआरएस अतिरिक्त प्रमाणन स्तर विकसित कर सकता है, जैसे कि गृह कार्यालय मॉड्यूल, आपदा हानि मॉड्यूल, या अनुसूची सी या एफ मॉड्यूल।
गोद लिया गया, आंशिक रूप से गोद लिया गया या नहीं गोद लिया गया: अपनाया नहीं गया
खुला या बंद: बन्द है
कार्रवाई की नियत तिथि (यदि खुला छोड़ दिया जाए): एन / ए