एमएलआई #3: आईआरसी § 6662(बी)(1) और (2) के तहत सटीकता से संबंधित जुर्माना
यह स्पष्ट करने वाले विनियम जारी करें कि आईआरसी धारा 6751(बी) के तहत आवश्यक लिखित पर्यवेक्षी अनुमोदन आईआरएस द्वारा करदाता को लिखित रूप में प्रस्तावित दंड की पहली बार औपचारिक रूप से सूचना देने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।
सिफ़ारिश पर आईआरएस की प्रतिक्रिया: कोई नहीं दिया गया.
सुधर करने हेतु काम: एन / ए
टीएएस प्रतिक्रिया: विनियमनों से पर्यवेक्षी अनुमोदन के समय को स्पष्ट करके करदाताओं को लाभ होगा।
गोद लिया गया, आंशिक रूप से गोद लिया गया या नहीं गोद लिया गया: आंशिक रूप से अपनाया गया
खुला या बंद: बन्द है
कार्रवाई की नियत तिथि (यदि खुला छोड़ दिया जाए): एन / ए
आईआरएम को अद्यतन करें ताकि लिखित पर्यवेक्षी अनुमोदन की आवश्यकता न केवल “कमी की वैधानिक सूचना (एसएनओडी) जारी करने से पहले” हो, बल्कि “पहली बार दंड को औपचारिक रूप से करदाता को लिखित संचार के भाग के रूप में सूचित करने से पहले हो, जिसमें करदाता को सलाह दी जाती है कि दंड प्रस्तावित किया जाएगा।”
सिफ़ारिश पर आईआरएस की प्रतिक्रिया: कोई नहीं दिया गया.
सुधर करने हेतु काम: एन / ए
टीएएस प्रतिक्रिया: आईआरएम से भ्रामक मार्गदर्शन को हटाने से कर्मचारियों को बहुत देर हो जाने पर दंड के लिए पर्यवेक्षी अनुमोदन प्राप्त करने से रोका जा सकेगा।
गोद लिया गया, आंशिक रूप से गोद लिया गया या नहीं गोद लिया गया: आंशिक रूप से अपनाया गया
खुला या बंद: बन्द है
कार्रवाई की नियत तिथि (यदि खुला छोड़ दिया जाए): एन / ए