प्रस्तावित विनियमन, जो आईआरएस को कुछ परिस्थितियों में तृतीय-पक्ष नोटिस आवश्यकताओं को कम करने की अनुमति देते हैं, महत्वपूर्ण करदाता सुरक्षा को नष्ट कर देते हैं और इसके परिणामस्वरूप करदाताओं को आईआरएस द्वारा किए गए विलंब के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
पृष्ठभूमि
आईआरएस पुनर्गठन और सुधार अधिनियम 1998 (आरआरए 98) ने आईआरएस कर प्रशासन में बड़े सुधार किए। आरआरए 98 में नए प्रावधान शामिल किए गए हैं जो उन परिस्थितियों में करदाता सुरक्षा प्रदान करते हैं जहां आईआरएस करदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति (तीसरे पक्ष) से संपर्क करके ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहता है जो आईआरएस को कर का आकलन करने या एकत्र करने में सहायता करेगी।आईआरसी § 7602(सी)) आर.आर.ए. 98 में प्रावधान किया गया है कि किसी तीसरे पक्ष से संपर्क करने से पहले, आई.आर.एस. को करदाताओं को संपर्क की "उचित सूचना" देनी होगी।
2019 में, कर प्रशासन सुधार को लागू करने वाला एक और विधेयक, करदाता प्रथम अधिनियम (TFA) ने RRA 98 के करदाता तृतीय-पक्ष संपर्क सुरक्षा को संशोधित करके और मजबूत किया। आईआरसी § 7602(सी)टीएफए ने तीसरे पक्ष से संपर्क करने से पहले 45 दिन की सूचना की आवश्यकता के स्थान पर "उचित सूचना" की आवश्यकता को प्रतिस्थापित किया। इस 45-दिन की सूचना आवश्यकता के लिए तीन वैधानिक अपवाद हैं:
- जब करदाता संपर्क को अधिकृत करता है;
- यदि आईआरएस यह निर्धारित करता है कि उचित कारण से कोई नोटिस कर संग्रहण को खतरे में डालेगा या किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिशोध की कार्रवाई हो सकती है; या
- यदि संपर्क किसी लंबित आपराधिक जांच के संबंध में किया गया हो।
इस वसंत में, आईआरएस ने प्रस्तावित नियम निर्माण की सूचना जारी की (आरईजी-117542-22) जो टीएफए में लागू 45-दिवसीय नोटिस आवश्यकता के अपवादों को लागू करेगा। प्रस्तावित ट्रेजरी विनियमन § 301.7602-2(d)(5)(iii) से (v) इसमें यह प्रावधान होगा कि जब संग्रह की सीमा अवधि में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तथा कुछ अन्य परिस्थितियां विद्यमान हों, तो आईआरएस वैधानिक 45-दिवसीय अधिसूचना अवधि को घटाकर दस दिन कर सकता है।
उदाहरण: जांच के संदर्भ में, यदि सीमाओं के क़ानून में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है, तो आईआरएस 45-दिन की नोटिस आवश्यकता को घटाकर दस दिन कर सकता है, मामला एक ऐसे मुद्दे से जुड़ा है जिसके संबंध में आईआरएस पर अदालती कार्यवाही में सबूत पेश करने का भार होगा, और आईआरएस ने अनुरोध किया है लेकिन करदाता ने सहमति से सीमाओं के क़ानून को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। या, संग्रह के संदर्भ में, प्रस्तावित विनियमन 45-दिन की नोटिस आवश्यकता को घटाकर दस दिन कर देगा यदि सीमाओं के क़ानून में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है और आईआरएस न्याय विभाग से अनुरोध करना चाहता है कि वह मूल्यांकन को निर्णय में कम करने या संघीय कर ग्रहणाधिकार को बंद करने के लिए मुकदमा दायर करे।
आईआरएस देरी के लिए करदाता को दंडित करना
आईआरएस के प्रस्तावित नियम, उन मामलों में, जब समय-सीमा समाप्त होने में एक वर्ष या उससे कम समय बचा हो, करदाता को 45 दिन की अग्रिम सूचना दिए बिना तीसरे पक्ष से संपर्क की अनुमति देते हैं, जिससे करदाता की महत्वपूर्ण सुरक्षा समाप्त हो जाएगी और आईआरएस देरी के लिए करदाताओं को दंडित किया जा सकता है।
आईआरएस के पास आमतौर पर अतिरिक्त कर का आकलन करने के लिए तीन साल और बकाया कर वसूलने के लिए दस साल का समय होता है। करदाता अधिकारों का बिल इसमें करदाता का योगदान भी शामिल है अंतिमता का अधिकार - अर्थात, यह जानने का अधिकार कि आईआरएस के पास किसी विशेष कर वर्ष का ऑडिट करने या कर ऋण एकत्र करने के लिए अधिकतम कितना समय है। सीमाओं का क़ानून इसका एक महत्वपूर्ण घटक है अंतिमता का अधिकार क्योंकि यह आईआरएस के लिए करों का आकलन या संग्रहण करने हेतु स्पष्ट और निश्चित सीमाएं निर्धारित करता है।
आईआरएस स्वयं को कई कारणों से सीमाओं के क़ानून के एक वर्ष के भीतर करों का आकलन या संग्रह करने का प्रयास करते हुए पा सकता है, जिनका करदाता द्वारा नियंत्रित कार्यों या घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं होता है।
उदाहरण: आईआरएस विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का आवंटन कर सकता है या कर्मचारी की लापरवाही के कारण आईआरएस को समय-सीमा समाप्त होने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। करदाताओं को कांग्रेस द्वारा अधिनियमित महत्वपूर्ण करदाता संरक्षण को नहीं खोना चाहिए, ऐसे मामलों में जहां आईआरएस की निष्क्रियता के कारण समय-सीमा समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न होती है।
करदाता द्वारा कर का कम भुगतान या भुगतान न किए जाने के बारे में किसी तीसरे पक्ष से संपर्क करना व्यक्तिगत शर्मिंदगी या व्यवसाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। आईआरएस विनियमों द्वारा प्रस्तावित अत्यंत कम दस दिन की समय-सीमा को देखते हुए, जहां सीमाओं के क़ानून पर एक वर्ष या उससे भी कम समय शेष है, यह मानना अनुचित नहीं है कि कुछ करदाता सीमाओं के क़ानून को बढ़ाने या अन्यथा अंतर्निहित मुद्दे को निपटाने के लिए सहमत होने के लिए दबाव महसूस करेंगे ताकि आईआरएस द्वारा किसी तीसरे पक्ष से संपर्क करने की संभावित शर्मिंदगी से बचा जा सके। इसके अलावा, दस दिन की समय-सीमा इतनी कम है कि संभव है कि कुछ करदाताओं को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय के साथ नोटिस न मिले। नतीजतन, उन करदाताओं को अपनी संवेदनशील कर जानकारी को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय के बिना त्वरित आधार पर तीसरे पक्ष के साथ साझा किए जाने के कारण शर्मिंदगी और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।
तृतीय-पक्ष संपर्क सुरक्षा को मजबूत करने के प्रस्ताव
मेरे में 2024 विधायी अनुशंसाओं की बैंगनी पुस्तक, मैंने कई प्रस्ताव रखे जो तीसरे पक्ष के संपर्कों के आसपास करदाता सुरक्षा को मजबूत करेंगे। विशेष रूप से, मैंने सिफारिश की कि कांग्रेस संशोधन करे आईआरसी § 7602(सी) आईआरएस को यह अपेक्षा करना कि जब वह करदाता को तीसरे पक्ष से संपर्क करने के अपने इरादे की सूचना दे तो वह विशिष्ट जानकारी शामिल करे जिसे वह प्राप्त करना चाहता है और करदाता को जवाब देने और मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए उचित समय प्रदान करे ताकि करदाता को संभावित रूप से शर्मनाक या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले तीसरे पक्ष के संपर्क से बचने का अवसर मिल सके। करदाता अधिकारों का बिल करदाताओं को सुविधा प्रदान करता है सूचित किये जाने का अधिकार और निजता का अधिकारकरदाताओं को वह विशिष्ट जानकारी प्रदान करना जिसे आईआरएस तीसरे पक्ष के संपर्क के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है और करदाता को तीसरे पक्ष के संपर्क से बचने के लिए जानकारी प्रदान करने हेतु उचित समय देना, इन महत्वपूर्ण करदाता अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।
निष्कर्ष
जब आईआरएस करदाता की कर देयता के निर्धारण या संग्रह के संबंध में किसी तीसरे पक्ष से संपर्क करता है, तो इससे करदाता की प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और महत्वपूर्ण करदाता अधिकारों पर असर पड़ता है। जब कांग्रेस ने आरआरए 98 और टीएफए अधिनियमित किया, तो इसका उद्देश्य आईआरएस तीसरे पक्ष के संपर्कों के आसपास करदाता सुरक्षा को मजबूत करना था। आईआरएस का प्रस्तावित विनियमन कुछ परिस्थितियों में 45-दिन की सूचना आवश्यकता को घटाकर दस दिन कर देता है, जब प्रासंगिक सीमा अवधि में एक वर्ष या उससे कम समय बचा हो, इन महत्वपूर्ण करदाता सुरक्षा को कम करता है और यह गलत दिशा में उठाया गया कदम है।
आईआरएस को इन प्रस्तावित विनियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए और कांग्रेस को तीसरे पक्ष के संपर्कों के लिए अतिरिक्त करदाता सुरक्षा लागू करने पर विचार करना चाहिए।