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प्रकाशित:   | अंतिम अपडेट: 9 फरवरी, 2024

आपदा राहत: आईआरएस जो देता है, आईआरएस उसे वापस ले लेता है। आपदा राहत करदाताओं के लिए ऐसा ही लगता है जब तक कि आप संग्रह नोटिस के पेज 4 पर नहीं पहुंच जाते। (भाग दो)

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एनटीए ब्लॉग: लोगो

जैसा कि चर्चा में है भाग एक, आपदा क्षेत्र में रहने वाले दस लाख से अधिक करदाताओं ने स्थगित तारीखों तक समय पर भुगतान करने की उम्मीद में बकाया राशि के साथ समय से पहले अपना रिटर्न दाखिल किया। दुर्भाग्य से, आपदा घोषणा द्वारा कवर किए गए करदाताओं के लिए आईआरएस ने अपनी सामान्य संग्रह प्रक्रियाओं का पालन किया और एक प्रारंभिक संग्रह नोटिस और मांग, नोटिस सीपी१४, भेजा, जिसमें एक गलत देय तिथि दर्शाई गई थी। नोटिस में करदाताओं को यह भी बताया गया कि ब्याज और जुर्माना नोटिस के पहले पृष्ठ पर दर्शाई गई देय तिथि के बाद लगेगा। आपदा घोषणाओं द्वारा कवर किए गए करदाताओं के लिए यह गलत है क्योंकि भुगतान 14 अगस्त या 15 अक्टूबर से पहले आवश्यक नहीं है, जो कि आपदा क्षेत्र पर निर्भर करता है जब मूल देय तिथियां स्थगन अवधि के भीतर आती हैं। गलत तारीख को ठीक करने के लिए, आईआरएस ने नोटिस सीपी16 के पेज चार के पीछे एक छोटा पैराग्राफ शामिल किया।

आईआरएस क्या कर रहा है? प्रभावित करदाता क्या उम्मीद कर सकते हैं?

प्रभावित करदाताओं से शिकायतें प्राप्त करने के बाद, IRS ने अपडेटेड नोटिस (नोटिस CP14CL) भेजने का फैसला किया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि आपदा घोषणाओं के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को स्थगित देय तिथि, 15 अगस्त, 2023 या 16 अक्टूबर, 2023 से पहले भुगतान नहीं करना है। अपडेटेड नोटिस में दोहराया जाएगा कि जल्दी भुगतान या करदाता की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित करदाताओं को जल्द ही मेल में वे पत्र मिलने की उम्मीद करनी चाहिए।

नीचे पंक्ति: आपदा घोषणा के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को नोटिस CP14 प्राप्त होने पर संपूर्ण दस्तावेज़ को पढ़ना चाहिए, जिसमें कोई भी प्रविष्टि शामिल हो। बाद में भेजे गए मेल, CP14CL में कहा गया है, "चूंकि आपका रिकॉर्ड का पता संघीय रूप से घोषित आपदा क्षेत्र में स्थित है, इसलिए IRS ने स्वचालित रूप से आपको आपदा राहत प्रदान कर दी है। इससे आपको अपने कर रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ CP14 नोटिस पर सूचीबद्ध अपने कर भुगतान करने के लिए समय का विस्तार मिलता है। भुगतान करने के लिए इस अतिरिक्त समय को प्राप्त करने के लिए आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।"

आपदा क्षेत्र में स्थित अन्य करदाता और स्थगित तिथि (16 अक्टूबर या 15 अगस्त) से पहले भुगतान के बिना अपना रिटर्न दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें गलत नोटिस CP14, नोटिस और डिमांड प्राप्त होने की उम्मीद करनी चाहिए, जो स्थगित तिथि से पहले गलत देय तिथि को दर्शाता है। कई करदाताओं के लिए चुनौती नियमों को समझना, यह महसूस करना है कि वे एक योग्य "आपदा राहत क्षेत्र" में रह रहे हैं, और यह सुनिश्चित करना है कि वे ब्याज या दंड के बिना समय पर भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय के लिए योग्य हैं। करदाता यह सत्यापित कर सकते हैं कि राहत के अंतर्गत कौन से स्थान और काउंटी शामिल हैं irs.gov.

विधायी परिवर्तन की आवश्यकता

आईआरसी धारा 6303(बी) लागू नहीं होती है, क्योंकि आईआरसी धारा 6303(बी) में "ऐसे कर के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि" (जो कि आईआरसी धारा 15 और 6151 के अनुसार रिटर्न दाखिल करने के लिए समय के किसी भी विस्तार की परवाह किए बिना निर्धारित व्यक्तियों के लिए आम तौर पर 6072 अप्रैल है) और आईआरसी धारा 7508ए के तहत कर-संबंधी अधिनियम की समय सीमा के स्थगन के बीच कानूनी अंतर है, जब सचिव यह निर्धारित करता है कि करदाता संघ द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित हुआ है।

जब संघीय रूप से घोषित आपदा के परिणामस्वरूप IRC § 7508A के तहत दाखिल या भुगतान की समयसीमा स्थगित कर दी जाती है, तो सचिव को एक वर्ष तक कुछ ऐसे कार्यों को “अनदेखा” करने का अधिकार है, जिन्हें करदाता को आंतरिक राजस्व संहिता के तहत करना आवश्यक है, जिसमें कर रिटर्न दाखिल करना या कर का भुगतान करना शामिल है, लेकिन IRC § 7508A के शब्दों में कर के भुगतान के लिए निर्धारित समय में कोई बदलाव नहीं होता है या कर-संबंधी कार्य के लिए नियत तिथियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। यह संभवतः एक मसौदा तैयार करने में गड़बड़ी है - या इसे तब लिखा गया था जब “स्थगन” या आपदा राहत की आवृत्ति और परिणाम आज की तुलना में कम प्रभावशाली थे।

जब संघीय आपदा घोषित की जाती है, तो भुगतान की समय-सीमा को स्थगित करने से भुगतान के लिए निर्धारित नियत तिथि में कोई बदलाव नहीं होता है, यह केवल आईआरएस को कर-संबंधी कार्य के निष्पादन के लिए एक वर्ष तक की समयावधि की अनदेखी करने की अनुमति देता है। यह बारीकियाँ गैर-कर पेशेवरों के लिए खो जाती हैं। यदि किसी करदाता को रिटर्न दाखिल करने या कर का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है, तो "भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि" स्थगित नियत तिथि होनी चाहिए - मूल नियत तिथि नहीं। वर्तमान नियम भ्रम पैदा करता है और संभावित रूप से करदाताओं को नुकसान पहुँचाता है।

उदाहरण के लिए, नेशनल टैक्सपेयर एडवोकेट की 2023 पर्पल बुक में, मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि करदाताओं के पास आम तौर पर रिफंड दावे जमा करने के लिए अपने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के समय से तीन साल का समय होता है, लेकिन 50 मिलियन से अधिक करदाता जिन्होंने COVID-2020 महामारी के कारण 2021 और 19 में "स्थगित" फाइलिंग समय सीमा का लाभ उठाया, उनके पास रिफंड दावे दाखिल करने के लिए तीन साल से भी कम समय है (क्योंकि जब IRC § 7508A के तहत फाइलिंग की समय सीमा स्थगित की जाती है, तो भुगतान की गई राशियों पर IRC § 6511(b)(2)(A) में तीन साल की लुकबैक अवधि स्थगित फाइलिंग तिथि से तीन साल से अधिक पहले किए गए भुगतानों को शामिल करने के लिए नहीं बढ़ाई जाती है)। तीन साल की लुकबैक अवधि केवल तभी बढ़ाई जाती है जब करदाता फाइलिंग की समय सीमा का "विस्तार" प्राप्त करता है

काफी मशक्कत के बाद 27 फरवरी, 2023 को आईआरएस ने जारी किया सूचना 2023-21 क्रेडिट या रिफंड के लिए दावा दाखिल करने के समय और 2019 और 2020 के रिटर्न के लिए कुछ फाइलिंग समयसीमाओं को स्थगित करने के कारण होने वाली तीन साल की लुकबैक अवधि के बीच विसंगति को ठीक करना, जिसके परिणामस्वरूप उन करदाताओं के लिए क्रेडिट या रिफंड के लिए समय पर दावों को अस्वीकार कर दिया जाता, जिन्होंने स्थगित समयसीमाओं का लाभ उठाया। मेरा 27 फरवरी का ब्लॉग देखें (एनटीए ब्लॉग: लुकबैक नियम: आईआरएस ने असावधान लोगों के लिए रिफंड जाल को ठीक किया).

इस ब्लॉग के भाग एक में चर्चा की गई समस्या को ठीक करने के लिए, जिसमें आईआरएस द्वारा उन करदाताओं को नोटिस और मांग पत्र जारी करने की स्पष्ट आवश्यकता के बारे में बताया गया है, जिनके पास भुगतान करने के लिए अभी भी अतिरिक्त समय है, मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि कांग्रेस आईआरसी धारा 7508ए में संशोधन करे और आपदा राहत स्थगन को उसी तरह से व्यवहार करे जैसे कोड के सभी उद्देश्यों के लिए कर-संबंधी समय-सीमा निर्धारित करता है। हमें इस मुद्दे को एक समय में एक आपदा के बजाय सभी स्तरों पर हल करने की आवश्यकता है।

यदि कांग्रेस उस सिफारिश को लागू न करने का फैसला करती है, तो कांग्रेस को आईआरसी धारा 6303(बी) में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जब सचिव आईआरसी धारा 7508ए के अनुसार फाइलिंग की समयसीमा स्थगित करता है, तो नोटिस और मांग जारी करने की समयसीमा में स्थगन की कोई भी अवधि शामिल होती है। भाषा को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है:

6303(बी) भुगतान की अंतिम तिथि से पहले मूल्यांकन
सिवाय उस स्थिति के जहां सचिव का मानना ​​है कि विलम्ब के कारण संग्रह प्रभावित होगा, यदि किसी कर का निर्धारण ऐसे कर के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले या आईआरसी धारा 7508ए के तहत स्थगित की गई नियत तिथि से पहले किया जाता है, तो ऐसे कर के भुगतान की मांग उपधारा (ए) के तहत ऐसी तिथियों के बाद तक नहीं की जाएगी।

निष्कर्ष

चूंकि आईआरएस आपदा राहत क्षेत्रों में इन करदाताओं को गलत तारीखों के साथ नोटिस भेजना जारी रखता है, इसलिए यह भ्रम पैदा करता रहेगा, और मुझे संदेह है कि इससे आईआरएस और करदाताओं के रिटर्न तैयार करने वालों के पास कॉल बढ़ेंगे। जैसे-जैसे आईआरएस लागू होता है रणनीतिक परिचालन योजनाऐसी कई पहलें हैं जो भविष्य में संचार संबंधी समस्याओं को कम या समाप्त कर सकती हैं।

  • उद्देश्य 1.7, शीघ्र कानूनी निश्चितता प्रदान करनाइसका लक्ष्य आईआरएस को पहले से कानूनी निश्चितता प्रदान करना है, ताकि करदाताओं को अपने कर दायित्वों को पूरा करने में अधिक स्पष्टता मिल सके।
  • उद्देश्य 2.3, करदाता-केंद्रित नोटिस विकसित करना: आईआरएस अपने नोटिस में सुधार करना चाहता है ताकि करदाता नोटिस के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ सकें। मुद्दों, समाधान के चरणों और करदाताओं की पसंद के अनुसार इसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करके, इसे अनुभव में सुधार करना चाहिए और करदाताओं की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • उद्देश्य 4.6, कर प्रशासन में सुधार के लिए उन्नत विश्लेषण क्षमताओं को लागू करेंआईआरएस की योजना है कि उसके कर्मचारी कर प्रशासन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने तथा करदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डेटा और जानकारी का लाभ उठाएं।

यह स्थिति एक आदर्श उदाहरण है कि क्यों आईआरएस आयुक्त करदाताओं को स्पष्ट, व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने और करदाता-केंद्रित परिणामों का उपयोग करने के लिए आईआरएस संसाधनों और उद्देश्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि आईआरएस अपनी तकनीक को आधुनिक बनाने और करदाताओं के साथ काम करने के तरीके को बदलने के लिए काम करता है। टीएएस करदाताओं के लिए इस भ्रामक, हानिकारक और विचित्र परिणाम से बचने के लिए कानूनी और प्रशासनिक समाधानों की खोज में आईआरएस के साथ काम करना जारी रखेगा और काम करेगा, जो पहले से ही एक प्राकृतिक आपदा के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे को कर-लेखन समितियों के साथ भी उठाना जारी रखूंगा ताकि विधायी दृष्टिकोणों को परिष्कृत किया जा सके जो इस मुद्दे को स्थायी रूप से ठीक कर सके जिसे आईआरएस अपने दम पर ठीक नहीं कर सकता।

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इस ब्लॉग में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से नेशनल टैक्सपेयर एडवोकेट के हैं। नेशनल टैक्सपेयर एडवोकेट एक स्वतंत्र करदाता दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो जरूरी नहीं कि आईआरएस, ट्रेजरी विभाग या प्रबंधन और बजट कार्यालय की स्थिति को दर्शाता हो।

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