जैसा कि मैंने हाल ही में अपने 27 फरवरी, 2023 के ब्लॉग में बताया था (एनटीए ब्लॉग: लुकबैक नियम: आईआरएस ने असावधान लोगों के लिए रिफंड जाल को ठीक किया), आईआरएस ने जारी किया सूचना 2023-21 करदाताओं को कर वर्ष 2019 और 2020 के लिए अनुमत क्रेडिट या रिफंड के लिए दावे की राशि का निर्धारण करते समय एक लंबी लुकबैक अवधि प्रदान करना। इस नोटिस के जारी होने से क्रेडिट या रिफंड के लिए दावा दायर करने के समय और तीन साल की लुकबैक अवधि के बीच बेमेल को संबोधित किया गया है, जो फाइलिंग सीजन 2020 और 2021 के लिए कुछ फाइलिंग समय सीमा को स्थगित करने के कारण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप उन करदाताओं के लिए क्रेडिट या रिफंड के समय पर दावों से इनकार कर दिया जाएगा जिन्होंने स्थगित समय सीमा का लाभ उठाया था और जिनके पास रोक या अनुमानित भुगतान थे। (कोविड-19 महामारी के जवाब में, आईआरएस ने TY 2019 के लिए दाखिल करने की समय सीमा को 15 जुलाई, 2020 तक और TY 2020 के लिए 17 मई, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया।) यह चर्चा बड़े पैमाने पर TY 2019 के लिए क्रेडिट या रिफंड के लिए दावे दाखिल करने के अधिक गूढ़ और तत्काल मुद्दों पर केंद्रित है, लेकिन यही विश्लेषण उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो TY 2024 के लिए 2020 में क्रेडिट या रिफंड के लिए समय पर दावे दाखिल करते हैं।
महत्वपूर्ण उपलब्दियां: कई करदाताओं के पास अभी भी अपना मूल या संशोधित 2019 रिटर्न दाखिल करने और क्रेडिट या रिफंड का दावा करने का समय है, जिसमें अर्जित आयकर क्रेडिट (ईआईटीसी), अतिरिक्त बाल कर क्रेडिट या अमेरिकी अवसर कर क्रेडिट जैसे वापसी योग्य क्रेडिट शामिल हैं।
लुकबैक नियम से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और इस बारे में सवाल उठते रहते हैं कि नोटिस 2023-21 के तहत दी गई राहत कब लागू होगी। मुझे लगा कि कुछ उदाहरणों के ज़रिए इस पर चर्चा करना मददगार होगा।
उदाहरण 1
2019 में, एक करदाता ने हर दो सप्ताह में अपने वेतन से संघीय आयकर काटा था। 2020 में, करदाता ने अपना 2019 रिटर्न दाखिल किया स्थगित कर दिया 15 जुलाई की फाइलिंग डेडलाइन। करदाता की 2019 की कर देयता पूरी तरह से रोक के माध्यम से चुकाई गई थी, जिसे IRC § 6513(b) के तहत 15 अप्रैल, 2020 को चुकाया गया था, जो रिटर्न की मूल देय तिथि थी। 15 जुलाई, 2020 तक फाइलिंग डेडलाइन स्थगन के आधार पर, करदाता 1040 जुलाई, 14 को फॉर्म 2023-X, संशोधित अमेरिकी व्यक्तिगत आयकर रिटर्न पर रिफंड के लिए दावा दायर करता है। अन्य बातों के अलावा, इस 1040-X में EITC के लिए दावा शामिल था। (रोकथाम और अनुमानित कर भुगतानों के समान, वापसी योग्य क्रेडिट को कर योग्य वर्ष की समाप्ति के बाद 15 अप्रैल को भुगतान किया जाता है, जिससे क्रेडिट संबंधित है।) IRC § 6511(a) के तहत, धन वापसी का दावा समय पर किया गया है, क्योंकि यह मूल रिटर्न की फाइलिंग तिथि से तीन साल के भीतर दायर किया गया था। रिफंड के समय पर दावों के लिए आईआरसी § 6511(बी)(2)(ए) की तीन साल की लुकबैक अवधि के तहत, करदाता की रिफंड की राशि दावा दायर करने से पहले तीन वर्षों में किए गए भुगतानों तक सीमित है। नोटिस 2023-21 जारी करने से पहले, करदाता केवल 14 जुलाई, 2020 को या उसके बाद किए गए अधिक भुगतानों को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होता। अब, नोटिस जारी करने के साथ, करदाता को अतिरिक्त रोके गए धन को वापस किया जा सकता है, जिसे 15 अप्रैल, 2020 को भुगतान किया गया माना गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि नोटिस 2023-21 ने आईआरसी § 15(बी)(2020)(ए) के तहत क्रेडिट या रिफंड की राशि का पता लगाने के उद्देश्य से लुकबैक अवधि का निर्धारण करने में 15 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली और 6511 जुलाई, 2 को समाप्त होने वाली अवधि की उपेक्षा की सरल भाषा में कहें तो, करदाता रोके गए भुगतान के लिए रिफंड पाने का हकदार है, क्योंकि रिफंड का दावा मूल रिटर्न के तीन साल के भीतर और नोटिस 2023-21 के तहत लुकबैक अवधि की अंतिम संभावित तिथि तक दायर किया गया था।यानी, 15 जुलाई 2020, प्लस तीन साल)।
उदाहरण 2
करदाता ने अपना मूल 2019 कर रिटर्न 13 जुलाई, 2023 को दाखिल किया, जिसमें हर दो सप्ताह में उसके वेतन से काटे गए संघीय आयकर के माध्यम से किए गए भुगतानों के लिए रिफंड का दावा किया गया। राजस्व नियम 76-511, 1976-2 CB 428 के अनुसार, धन वापसी का दावा समय पर किया गया है क्योंकि मूल रिटर्न को रिफंड के लिए दावा माना जाता है, और रिटर्न और दावा एक साथ दायर किए गए थे, जिसका अर्थ है कि दावा मूल रिटर्न के तीन साल के भीतर दायर किया गया था। नोटिस 2023-21 के बिना, करदाता को समय पर दावा होने के बावजूद रिफंड से इनकार कर दिया जाएगा क्योंकि भुगतान 15 अप्रैल, 2020 को किए गए माने जाते हैं, जो तीन साल की लुकबैक अवधि से बाहर है जिसमें केवल 13 जुलाई, 2020 को या उसके बाद किए गए भुगतान शामिल होंगे। हालांकि, इस स्थिति में करदाता नोटिस 2023-21 द्वारा प्रदान की गई राहत के अधीन होगा क्योंकि धारा 3.ए किसी भी व्यक्ति को राहत प्रदान करती है जिसका फाइलिंग दायित्व आईआरएस द्वारा टीवाईएस 2019 और 2020 के लिए स्थगित कर दिया गया था। नोट: नोटिस 2023-21 की आवश्यकता नहीं है कि करदाता स्थगित समय अवधि का लाभ उठाएं
चूँकि इस स्थिति में नोटिस के तहत राहत लागू होती है, इसलिए 15 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली और 15 जुलाई, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि को समय पर रिफंड के दावों के लिए IRC § 6511(b)(2)(A) के तहत क्रेडिट या रिफंड की राशि का पता लगाने के उद्देश्य से लुकबैक अवधि निर्धारित करने में अनदेखा किया जाता है। इस प्रकार, करदाता का दावा समय पर है, और दावा की जा रही राशि तीन साल की लुकबैक अवधि के भीतर आती है।
उदाहरण 3
करदाता ने अपना 2019 रिटर्न दाखिल किया स्थगित कर दिया 15 जुलाई, 2020 तक अंतिम तिथि है। करदाता ने 2019 के लिए अनुमानित भुगतान किए, जिन्हें 15 अप्रैल, 2020 को भुगतान किया गया माना गया। करदाता ने 2019 के लिए रिफ़ंड के लिए अपना दावा 17 जुलाई, 2023 को दायर किया। धन वापसी का दावा समय पर किया गया आईआरसी §§ 6511(ए) और 7503 के तहत, चूंकि 15 जुलाई, 2023 शनिवार है, और दावा अगले दिन दायर किया गया था जो शनिवार, रविवार या कानूनी अवकाश नहीं था। रेव. रूल. 66-118, 1966-1 सीबी 290 के तहत, रिफ़ंड के लिए दावा दाखिल करना 15 जुलाई, 2023 के बजाय शनिवार, 17 जुलाई, 2023 (वास्तविक देय तिथि) को हुआ माना जाता है। इस प्रकार, जिस तिथि को करदाता के अनुमानित कर भुगतान का भुगतान माना जाता है, वह समय पर रिफ़ंड के दावों के लिए तीन साल की लुकबैक अवधि के भीतर आता है, यह विचार करने के बाद कि नोटिस 2023-21 ने लुकबैक अवधि निर्धारित करते समय 15 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली और 15 जुलाई, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि की उपेक्षा की।
उदाहरण 4
इस पर निर्भर स्थगित कर दिया 15 जुलाई, 2020 की अंतिम तिथि से पहले, करदाता ने अपना 2019 रिटर्न दाखिल किया, और यह 10 जुलाई, 2020 को आईआरएस द्वारा प्राप्त किया गया। करदाता ने 2019 के लिए अनुमानित भुगतान किए, जिन्हें 15 अप्रैल, 2020 को भुगतान किया गया माना गया। करदाता 2019 के लिए रिफ़ंड के लिए अपना दावा 14 जुलाई, 2023 को दायर करता है, (क्योंकि 15 जुलाई, 2023 शनिवार है)। धन वापसी का दावा समय पर नहीं किया गया. भले ही स्थगित की गई नियत तारीख 15 जुलाई है, आईआरसी § 6511(ए) के तहत समय पर दावा दायर करने के लिए तीन साल की अवधि आईआरएस को रिटर्न प्राप्त होने की तारीख से चलना शुरू होता है, जुलाई 10, 2020, नहीं 15 जुलाई, 2020 की स्थगित रिटर्न की नियत तिथि पर।
उदाहरण 5
करदाता ने अपना 2019 रिटर्न दाखिल किया स्थगित कर दिया करदाता ने 15 के लिए अनुमानित भुगतान किए, जिन्हें 2020 अप्रैल, 2019 को भुगतान किया गया माना गया। करदाता 15 जुलाई, 2020 को 1040 के लिए रिफ़ंड का दावा करने के लिए एक पेपर फ़ॉर्म 2019-X मेल करता है (और यह 14 जुलाई, 2023 को पोस्टमार्क होता है), लेकिन आईआरएस इसे 14 जुलाई, 2023 को प्राप्त करता है। धन वापसी का दावा समय पर किया गया आईआरसी §§ 6511 (ए) और 7502 के तहत, "मेलबॉक्स नियम।" चेतावनीमैं करदाताओं को संशोधित रिटर्न मेल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार करने की सलाह नहीं दूंगा।
दो परिस्थितियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जिनके तहत नोटिस 2023-21 द्वारा प्रदान की गई राहत लागू नहीं होती है नहीं लागू करें।
इस वर्ष, कई करदाताओं को TY 2019 के लिए क्रेडिट या रिफ़ंड के दावों के लिए लंबी लुकबैक अवधि का लाभ मिलेगा। हालाँकि, करदाताओं के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि नोटिस 2023-21 के तहत प्रदान की गई राहत उनकी स्थिति पर लागू होगी या नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसी तरह की राहत उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो TY 2024 के लिए 2020 में क्रेडिट या रिफ़ंड के लिए समय पर दावा दायर करते हैं।
नोटिस 2023-21 द्वारा हल किया गया मुद्दा अन्य स्थितियों में भी सामने आता रहेगा, जहाँ आईआरएस ने आपदा घोषणाओं के कारण फाइलिंग की समयसीमा को स्थगित कर दिया है, और इसलिए, मैं इस मुद्दे के लिए अधिक स्थायी समाधान की वकालत करना जारी रखूँगा, जिसमें नोटिस 2023-21 द्वारा प्रदान की गई राहत को शामिल किया जाएगा, जब भी आईआरएस किसी संघीय घोषित आपदा के कारण फाइलिंग की समयसीमा को स्थगित करता है, या ट्रेजरी विनियमों के प्रचार के माध्यम से, या कांग्रेस द्वारा कानून पारित करने के माध्यम से। जब तक विनियमन प्रख्यापित नहीं हो जाते, या कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक आईआरएस को आपदा राहत प्रदान किए जाने के समय लुकबैक नियम को स्थगित करना चाहिए।
इस बीच, जो करदाता ऐसे घोषित आपदा क्षेत्र में रहते हैं या उनका व्यवसाय स्थित है, जहां आईआरएस ने दाखिल करने की अंतिम तिथियों को स्थगित कर दिया है, उन्हें इस बात पर पूरा ध्यान देना होगा कि उन स्थगित समय सीमाओं का लाभ उठाने से भविष्य में ऋण या रिफंड के लिए दावे दाखिल करने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
इस ब्लॉग में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से नेशनल टैक्सपेयर एडवोकेट के हैं। नेशनल टैक्सपेयर एडवोकेट एक स्वतंत्र करदाता दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो जरूरी नहीं कि आईआरएस, ट्रेजरी विभाग या प्रबंधन और बजट कार्यालय की स्थिति को दर्शाता हो।