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प्रकाशित:   | अंतिम अपडेट: 17 अप्रैल, 2025

टीएएस अधिनियम: समय पर प्रस्तुत भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

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इस वर्ष की शुरुआत में, कर प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। करदाता सहायता और सेवा या “टीएएस” अधिनियमसीनेट वित्त समिति के अध्यक्ष सीनेटर माइक क्रैपो और समिति के रैंकिंग सदस्य सीनेटर रॉन विडेन द्वारा जारी इस अभूतपूर्व चर्चा मसौदे का उद्देश्य वर्तमान कर प्रणाली में विभिन्न अक्षमताओं और असंतुलनों को संबोधित करना है। जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताया गया है, चर्चा मसौदे में 68 प्रावधान हैं, जिनमें से लगभग 40 TAS की सिफारिशों को दर्शाते हैं।

प्रमुख प्रावधानों में से एक वैधानिक "मेलबॉक्स नियम" को इलेक्ट्रॉनिक कर फाइलिंग और भुगतान तक विस्तारित करने की वकालत करता है और हाल ही में सदन द्वारा इसे पारित किया गया था इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और भुगतान निष्पक्षता अधिनियम.

वर्तमान समस्या क्या है?

इस प्रावधान के महत्व को समझने के लिए, पहले मौजूदा मुद्दे को समझना ज़रूरी है। मौजूदा कानून के तहत, आईआरएस "मेलबॉक्स नियम" को लागू करता है आईआरसी § 7502 कागज़ पर जमा करने के लिए। यह नियम आईआरएस को भुगतान या कर रिटर्न दाखिल करने पर समय पर विचार करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि यह नियत तिथि तक डाक से भेजा गया हो, भले ही इसे कई दिन या सप्ताह बाद प्राप्त किया गया हो। हालाँकि, "मेलबॉक्स नियम" भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण या समय-संवेदनशील दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पर लागू नहीं होता है, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ट्रांसमीटर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए दस्तावेजों के। इसलिए, यदि करदाता नियत तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईआरएस को वही कर रिटर्न या भुगतान जमा करता है, तो आईआरएस अगले दिन इसे प्राप्त करने और संसाधित करने पर रिटर्न या भुगतान पर देरी से विचार कर सकता है। यह विरोधाभास उन करदाताओं को नुकसान पहुँचा सकता है जो समय पर इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतियाँ और भुगतान करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण की तुलना में कागज़ पर प्रसारण को तरजीह देता है - नियमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन के बिल्कुल विपरीत।

आईआरएस करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अक्सर ट्रेजरी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक फेडरल टैक्स पेमेंट सिस्टम (ईएफटीपीएस) का उपयोग करके। लेकिन यहाँ एक समस्या है - ईएफटीपीएस में एक सख्त कटऑफ समय है। ईएफटीपीएस वेबसाइट निम्नलिखित चेतावनी प्रदर्शित करता है: "इस वेब साइट या हमारी वॉयस रिस्पांस सिस्टम का उपयोग करके भुगतान शेड्यूल किया जाना चाहिए नियत तिथि से एक दिन पहले शाम 8 बजे तक आईआरएस द्वारा समय पर प्राप्त किया जाना चाहिए” (मूल में जोर दिया गया है)। यह सीमा सभी भुगतानों पर लागू होती है।

EFTPS वेबसाइट पर बोल्ड की गई भाषा के आधार पर, यदि किसी करदाता पर 15 अप्रैल को बकाया राशि बकाया है और वह EFTPS का उपयोग करके भुगतान जमा करता है, तो 8 अप्रैल को रात 14 बजे के बाद (28 घंटे पहले) जमा करने पर भुगतान को देर से किया गया माना जाएगा, भले ही भुगतान आमतौर पर 16 अप्रैल को करदाता के खाते से डेबिट हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि वही करदाता 15 अप्रैल की मध्यरात्रि से पहले IRS को भुगतान भेजता है, तो भुगतान को समय पर किया गया माना जाएगा, भले ही IRS को चेक प्राप्त करने, खोलने और संसाधित करने में एक सप्ताह या उससे अधिक समय लगे।

डाक द्वारा भेजे गए और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए भुगतानों के प्रति यह भिन्न व्यवहार कोई अर्थ नहीं रखता है और इससे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हतोत्साहित हो सकते हैं।

मेल किए गए चेक की तुलना में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अधिक तेज़ी से प्राप्त होता है, प्रक्रिया में सस्ता होता है, और मेल किए गए चेक के खो जाने या गलत जगह पर रखे जाने का जोखिम समाप्त हो जाता है। और फिर भी, वर्तमान नियम इलेक्ट्रॉनिक के बजाय कागज़ जमा करने को अधिक महत्व देते हैं, जो डिजिटल लेनदेन को आधुनिक बनाने और बढ़ावा देने के IRS के प्रयासों को कमज़ोर करता है।

आईआरएस के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत भुगतानों के मामले में कुछ लचीलापन है। चेतावनी मुख्य EFTPS वेबसाइट पर, संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करें जिसमें IRS भुगतान की तिथि पर व्यवसाय और व्यक्तिगत कर भुगतान दोनों को क्रेडिट करेगा। उदाहरण के लिए, FAQ में कहा गया है कि देय तिथि पर 1 बजे पूर्वी समय (ET) से पहले किए गए $3 मिलियन या उससे कम के व्यवसाय कर भुगतान को समय पर माना जाएगा। जबकि देय तिथि पर 3 बजे ET निश्चित रूप से देय तिथि से एक दिन पहले 8 बजे ET से बेहतर है, FAQ पर्याप्त नहीं हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अधिक लचीली समय अवधि FAQ में क्यों छिपी हुई है। ये सीमाएँ और FAQ और वेबसाइट की जानकारी की अस्थायी प्रकृति करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत भुगतानों की समयबद्धता पर लगातार भरोसा करने की अनुमति नहीं देती है।

टीएएस अधिनियम संशोधन: सही दिशा में एक कदम

प्रस्तावित समाधान, मेरी सिफारिश के समान है राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता 2025 पर्पल बुक, टीएएस अधिनियम की धारा 905 में संशोधन किया जाएगा आईआरसी § 7502(सी) ट्रेजरी सचिव द्वारा अनुमत ट्रांसमिशन विधियों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन और भुगतान के लिए मेलबॉक्स नियम का विस्तार करना। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई करदाता नियत तिथि तक अपना भुगतान या दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करता है, तब तक इसे समय पर माना जाएगा, भले ही आईआरएस इसे कब संसाधित करे।

इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और भुगतान निष्पक्षता अधिनियम

31 मार्च, 2025 को प्रतिनिधि डारिन लाहूद, सुज़ैन डेलबेने, रैंडी फीनस्ट्रा, ब्रैडली स्कॉट श्नाइडर, ब्रायन के. फिट्ज़पैट्रिक और जिमी पेनेटा द्वारा प्रायोजित एक स्टैंडअलोन बिल (टीएएस अधिनियम § 905 के समान) में, प्रतिनिधि सभा ने पारित किया एचआर 1152, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और भुगतान निष्पक्षता अधिनियम:

यदि आंतरिक राजस्व कानूनों के किसी प्रावधान के तहत किसी निर्धारित अवधि के भीतर या किसी निर्धारित तिथि को या उससे पहले दाखिल किए जाने के लिए आवश्यक कोई रिटर्न, दावा, कथन या अन्य दस्तावेज, या किए जाने के लिए आवश्यक कोई भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा उस एजेंसी, अधिकारी या कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है जिसके पास ऐसा रिटर्न, दावा, कथन या अन्य दस्तावेज दाखिल किए जाने की आवश्यकता है, या जिसे ऐसा भुगतान किए जाने की आवश्यकता है, तो जिस तारीख को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसा रिटर्न, दावा, कथन या अन्य दस्तावेज, या भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है, वह तारीख, जैसा भी मामला हो, वितरण की तारीख या भुगतान की तारीख मानी जाएगी, भले ही वह तारीख कुछ भी हो जिस पर लागू एजेंसी, अधिकारी या कार्यालय ऐसे रिटर्न, दावे, कथन, दस्तावेज या भुगतान को प्राप्त करता है या उसकी समीक्षा करता है।

क्यों इस मामले

टीएएस अधिनियम और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और भुगतान निष्पक्षता अधिनियम में प्रस्तावित सुधार एक निष्पक्ष, अधिक कुशल कर प्रणाली का निर्माण करेगा। यह कागज और इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के बीच मौजूदा असंगति को दूर करता है, डिजिटल और पारंपरिक तरीकों के उपचार को संरेखित करता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और भुगतान को प्रोत्साहित करके, आईआरएस प्रसंस्करण समय में सुधार कर सकता है, लागत कम कर सकता है, और समग्र सटीकता और करदाता अनुभव को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह उन भ्रम और गलतियों की संभावना को कम कर सकता है जिनका सामना करदाता वर्तमान में समय सीमा को पूरा करने का प्रयास करते समय करते हैं।

इस बदलाव से न केवल व्यक्तिगत करदाताओं को मदद मिलेगी, बल्कि व्यवसायों को भी लाभ होगा, खासकर उन लोगों को जो बड़े भुगतान करते हैं और जिन्हें सख्त समयसीमा का पालन करना होता है। यह संशोधन कर प्रणाली को आधुनिक बनाने और डिजिटल युग में करदाताओं की ज़रूरतों के प्रति इसे ज़्यादा संवेदनशील बनाने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है।

संसाधन

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इस ब्लॉग में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से नेशनल टैक्सपेयर एडवोकेट के हैं। नेशनल टैक्सपेयर एडवोकेट एक स्वतंत्र करदाता दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो जरूरी नहीं कि आईआरएस, ट्रेजरी विभाग या प्रबंधन और बजट कार्यालय की स्थिति को दर्शाता हो।

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