एक माता-पिता दंपत्ति, जिन्होंने संयुक्त रूप से विवाहित के रूप में फाइल किया था, को आईआरएस द्वारा अर्जित आय कर क्रेडिट (ईआईटीसी) और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट (सीटीसी) के लिए उनके दावे को अस्वीकार कर दिया गया। दंपत्ति को दो कर वर्षों के लिए उनके कर रिटर्न पर तीन निर्भरता छूट के लिए उनके दावे को भी अस्वीकार कर दिया गया।
केस एडवोकेट ने उनके रिश्ते को स्थापित करने के लिए दस्तावेजों का अनुरोध किया और उन्हें प्राप्त किया, लेकिन उनके निवास को साबित करने में कठिनाई हुई। उनके साथ रहने वाले दो बच्चे केवल एक और तीन साल के थे और उनके पास कोई स्कूल या चाइल्ड केयर प्रदाता नहीं था। माता-पिता को सामाजिक सेवा लाभ नहीं मिला और उनके डॉक्टर के बयान अधूरे थे। केस एडवोकेट के सुझाव पर, करदाताओं ने अपने मकान मालिक से एक पत्र प्राप्त किया जिसमें बताया गया था कि जिस संपत्ति को उन्होंने किराए पर लिया था, उसमें कौन रहता था। केस एडवोकेट ने करदाताओं को उनके पते पर भुगतान की गई राशि दिखाने के लिए उपयोगिता कंपनियों से विवरण भी उपलब्ध कराए।