स्थानीय TAS कार्यालय को करदाता से एक बेचैन कॉल मिली, जिसे अभी-अभी सूचित किया गया था कि IRS ने उसके वेतन पर कर लगाया है। IRS ने करदाता से कहा कि उसे कर जारी करने से पहले दो साल के लिए बिना दाखिल किए गए कर रिटर्न जमा करने होंगे। TAS ने खाते की जांच की और पाया कि यदि IRS ने कर लगाया, तो करदाता को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने बुनियादी उचित जीवन-यापन के खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगा।
टीएएस को यह भी पता चला कि करदाता के पास एक वर्ष से कोई आय नहीं थी तथा उसने दूसरे वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करने हेतु समय विस्तार आवेदन किया था, इसलिए रिटर्न अभी तक जमा नहीं हुआ था।
टीएएस ने आईआरएस से करदाता के फोन करने के दिन ही लेवी जारी करने को कहा, हाल ही में हुए अदालती मामले, विनाटेरी बनाम कमिश्नर का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया था कि यदि आर्थिक कठिनाई मौजूद है, तो करदाता द्वारा सभी आवश्यक रिटर्न दाखिल न किए जाने पर भी लेवी जारी की जानी चाहिए। उस दिन के अंत तक, आईआरएस ने लेवी जारी कर दी।