TAS ने एक ऐसे करदाता के लिए वकालत की जिसका IRS द्वारा लगातार दो कर वर्षों के लिए ऑडिट किया गया था। कई वर्षों तक, करदाता ने अपने आश्रित वयस्क पोते के साथ घर के मुखिया की फाइलिंग स्थिति और अर्जित आय कर क्रेडिट (EITC) का दावा किया, जो "स्थायी और पूरी तरह से विकलांग" की परिभाषा को पूरा करता है। प्रत्येक वर्ष के लिए ऑडिट दो अलग-अलग IRS कार्यालयों द्वारा किए गए थे। पहला ऑडिट बिना किसी बदलाव के बंद कर दिया गया, जिससे करदाता की फाइलिंग स्थिति और रिटर्न पर दावा किए गए कर क्रेडिट को दाखिल कर दिया गया।
बाद के वर्ष में ऑडिट करने वाले दूसरे कार्यालय ने पोते से संबंधित कर क्रेडिट और कटौती को अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। आईआरएस ने दावा किया कि करदाता के दस्तावेज़ बच्चे को आश्रित और ईआईटीसी के रूप में दावा करने के लिए आवश्यक निवास और सहायता मानदंडों को पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं करते हैं।
टीएएस ने इस करदाता के लिए सफलतापूर्वक वकालत की और आईआरएस को समझाया कि प्रदान किए गए दस्तावेज़ पर्याप्त क्यों थे। आईआरएस सहमत हो गया और करदाता को एक संशोधित नोटिस भेजा, जिसमें ईआईटीसी और करदाता के पोते के लिए बाद के वर्ष के रिटर्न पर निर्भरता छूट की अनुमति दी गई।