राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता एरिन एम. कोलिन्स ने आज अपना बयान जारी किया। 2020 कांग्रेस को वार्षिक रिपोर्टयह रिपोर्ट कोविड-19 महामारी से प्रभावित एक वर्ष के दौरान करदाताओं को अपने कर रिटर्न दाखिल करने और रिफंड तथा प्रोत्साहन भुगतान प्राप्त करने में आने वाली अभूतपूर्व चुनौतियों पर केंद्रित है।
कानून के अनुसार, अधिवक्ता की रिपोर्ट में उन 10 सबसे गंभीर समस्याओं की पहचान करना आवश्यक है जिनका सामना करदाता आईआरएस के साथ अपने व्यवहार में करते हैं। रिपोर्ट की प्रस्तावना में, सुश्री कोलिन्स ने लिखा: "यदि इस वर्ष की सबसे गंभीर समस्याओं को एक साथ पढ़ा जाए, तो एक प्रमुख विषय उभर कर आता है: करदाता सेवा में सुधार के लिए, आईआरएस को कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।"
रिपोर्ट में यह भी शामिल है:
अधिवक्ता की प्रस्तावना में एक विशेष खंड जोड़ा गया जिसका शीर्षक था "पिछले वर्ष भर में वकालत की हमारी यात्रा पर TAS की सफलताओं की मुख्य बातें।" TAS को पूरे वर्ष IRS के साथ मिलकर प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में बदलाव करने में कई सफलताएँ मिलीं ताकि करदाताओं को कर प्रशासन द्वारा बेहतर सेवा दी जा सके। यह खंड इनमें से कुछ सफलताओं पर प्रकाश डालता है।
रिपोर्ट के एक भाग के रूप में, सुश्री कोलिन्स ने रिपोर्ट का चौथा संस्करण भी जारी किया। राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता की "पर्पल बुक" जिसमें करदाताओं के अधिकारों को मजबूत करने और कर प्रशासन में सुधार के लिए 66 विधायी सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने अपनी पर्पल बुक की प्रस्तावना और रिपोर्ट की प्रस्तावना में विशेष ध्यान देने के लिए दस विधायी सिफारिशों पर प्रकाश डाला है।
कृपया पर जाएँ www.TaxpayerAdvocate.irs.gov/2020AnnualReport देखें।
इसके अलावा, टीएएस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। ऑनलाइन डिजिटल रोडमैप टूल जो करदाताओं को कर प्रणाली की जटिलता से निपटने में सहायता करेगा। नोटिस या पत्र संख्या दर्ज करके, करदाता यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे रोडमैप पर कहां हैं, उन्हें नोटिस या पत्र क्यों मिला, उनके पास क्या अधिकार हैं, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, और उन्हें अतिरिक्त सहायता कहां मिल सकती है।
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करदाता अधिवक्ता सेवा के बारे में
टीएएस एक स्वतंत्र आईआरएस के भीतर एक ऐसा संगठन जो करदाताओं की मदद करता है और करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। आपके स्थानीय अधिवक्ता का नंबर आपकी स्थानीय निर्देशिका और यहाँ उपलब्ध है https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/contact-us. आप भी कर सकते हैं कॉल TAS टोल-फ्री नंबर 877-777-4778 है। यदि आपको IRS समस्या को हल करने में सहायता की आवश्यकता है, यदि आपकी समस्या वित्तीय कठिनाई पैदा कर रही है, या यदि आपको लगता है कि कोई IRS सिस्टम या प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है, तो TAS आपकी मदद कर सकता है। और हमारी सेवा निःशुल्क है। TAS और करदाता अधिकार विधेयक के तहत आपके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहाँ जाएँ https://www.taxpayeradvocate.irs.gov. आप कर विषयों पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं facebook.com/YourVoiceAtIRS, Twitter.com/YourVoiceatIRS, तथा YouTube.com/TASNTA.