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प्रकाशित:   | अंतिम अपडेट: 8 फरवरी, 2024

राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता नीना ओल्सन ने हाउस वेज़ एंड मीन्स सब-कमेटी ऑन ओवरसाइट के समक्ष आईआरएस सुधार पर गवाही दी

राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता नीना ई. ओल्सन ने आज सदन की निरीक्षण पद्धति एवं साधन उपसमिति के समक्ष एक सुनवाई में गवाही दी, जिसका शीर्षक था, “आईआरएस सुधार: राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता से सीखे गए सबक".

नीले रंग में डेस्क

ओल्सन ने डेटा का हवाला देते हुए बताया कि करदाताओं के साथ विश्वास का निर्माण स्वैच्छिक कर अनुपालन में वृद्धि से संबंधित है और कहा कि करदाताओं के अधिकारों का सम्मान करना विश्वास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आईआरएस को अपने मिशन वक्तव्य को संशोधित करने की सिफारिश की ताकि स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि करदाता अधिकार विधेयक कर प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा।

उन्होंने कहा कि आईआरएस को 21वीं सदी का प्रभावी कर प्रशासन बनने के लिए करदाता सेवा पर अधिक जोर देना चाहिए। "मेरे विचार में, उच्च गुणवत्ता वाली करदाता सेवा प्रदान करने और कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने के बीच कोई संघर्ष नहीं है, विशेष रूप से उन लोगों की ओर से जो सक्रिय रूप से कर चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं," उन्होंने कहा। "यह 'या तो/या' प्रस्ताव नहीं है।"

उन्होंने अन्य कदमों पर भी अपना दृष्टिकोण साझा किया जो आईआरएस को करदाता-केंद्रित 21वीं सदी का कर प्रशासन बनने के लिए उठाने चाहिए, जैसा कि “कांग्रेस को दी गई 2016 की वार्षिक रिपोर्ट के "विशेष फोकस" खंड में.

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