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प्रकाशित:   | अंतिम अपडेट: 15 अप्रैल, 2024

प्रत्यक्ष जमा रिफंड और रिफंड ऑफसेट

आपका टैक्स रिटर्न दिखा सकता है कि आपको IRS से रिफ़ंड मिलना है। आप आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करके और सीधे जमा करने का अनुरोध करके अपना रिफ़ंड तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा देखें टीएएस टैक्स टिप: टैक्स रिटर्न दाखिल करना 1-2-3 जितना आसान है यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो प्रत्यक्ष जमा विकल्पों सहित अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। 

जब आप अपना संघीय आयकर रिटर्न दाखिल कर देते हैं और प्रत्यक्ष जमा का अनुरोध करते हैं, तो आप रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं मेरा रिफंड कहां है IRS.gov पर टूल या IRS2Go मोबाइल ऐप. आपका रिफंड स्टेटस IRS द्वारा आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए टैक्स रिटर्न प्राप्त करने के 24 घंटे बाद ही उपलब्ध हो सकता है। आप अपने रिफंड स्टेटस और अन्य टैक्स जानकारी की जांच भी कर सकते हैं आपका ऑनलाइन खाता. आप यहां तक ​​कि जांच भी कर सकते हैं आपके संशोधित रिटर्न की स्थिति ऑनलाइन.  

अपने ऑनलाइन खाते तक पहुँचने पर, आपको एक ऑनलाइन सुरक्षा प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। यदि आप पहली बार साइन इन कर रहे हैं, तो हमारा देखें टीएएस टैक्स टिप: कुछ आईआरएस प्रणालियों तक पहुंचने के लिए अपनी पहचान सत्यापित करेंआपको जो जानकारी प्रदान करनी होगी उसकी सूची तथा सुरक्षा प्रक्रिया को पूरा करने का तरीका जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।  

कारण जिनकी वजह से आपको प्रत्यक्ष जमा धन वापसी नहीं मिल सकती 

ऐसे कई कारण हैं जिनसे आपको प्रत्यक्ष जमा कर रिफंड प्राप्त नहीं हो सकता है। 

  • आईआरएस केवल आपके नाम, आपके पति/पत्नी के नाम या संयुक्त खाते में ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफंड जमा कर सकता है। 
  • कोई वित्तीय संस्था प्रत्यक्ष जमा को अस्वीकार कर सकती है। 
  • आईआरएस एक वित्तीय खाते में तीन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक रिफंड जमा नहीं कर सकता।  

इन स्थितियों में, आईआरएस एक कागजी चेक भेजेगा।  

रिफंड ऑफसेट 

यदि आप पर पिछले कर वर्ष से संघीय कर ऋण, किसी अन्य संघीय एजेंसी का ऋण, या राज्य कानून के तहत कुछ ऋण बकाया है, तो आईआरएस आपके ऋण का भुगतान करने के लिए आपके कुछ या सभी कर रिफंड को रोक सकता है (ऑफसेट कर सकता है)। वास्तव में, कई स्थितियों में आईआरएस को कानूनी रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए आपके रिफंड को अग्रेषित करना आवश्यक है। यदि आपका रिफंड ऑफसेट हो जाता है तो क्या करना है, इस बारे में जानकारी के लिए, देखें सहायता प्राप्त करें – रिफंड ऑफसेट 

यदि आपने संयुक्त कर रिटर्न दाखिल किया है, और आपका रिफंड आपके पति या पूर्व पति द्वारा लिए गए ऋण के रूप में समायोजित किया गया है, और आपको लगता है कि आप उनके ऋण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप संयुक्त कर रिटर्न दाखिल करके संयुक्त रिफंड के अपने हिस्से का दावा करने के योग्य हो सकते हैं। घायल पति या पत्नी का दावा or निर्दोष पति या पत्नी का दावा 

अधिक जानकारी के लिए, जिसमें आपकी धनवापसी की भरपाई हो जाने पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी शामिल है, देखें:  

आर्थिक कठिनाई की स्थिति में रिफंड ऑफसेट को रोकना  

वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे करदाता ऑफसेट बाईपास रिफंड (OBR) का अनुरोध कर सकते हैं। OBR एक ओवरपेमेंट की अनुमति देता है जिसे अन्यथा पिछले संघीय कर देयता पर लागू किया जाएगा, इसके बजाय वापस किया जाएगा। यदि आपके पास संघीय कर देयता है, तो किसी अन्य संघीय या राज्य एजेंसी को पैसे देने के लिए नहीं है, और एक महत्वपूर्ण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं, IRS रिफंड ऑफसेट को छोड़ सकता है और OBR प्रक्रियाओं के तहत रिफंड जारी कर सकता है। IRS केवल उन राशियों को छोड़ सकता है जो संघीय कर ऋण के लिए ऑफसेट की गई होंगी। 

समय महत्वपूर्ण है. OBR आम तौर पर तभी संभव है जब IRS किसी अन्य कर देयता पर रिफंड लागू करता है। एक बार जब रिफंड ऑफसेट हो जाता है, तो OBR का अनुरोध करने में बहुत देर हो जाती है। साथ ही, OBR केवल एक विशिष्ट कठिनाई को दूर करने के लिए जारी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए उपयोगिता डिस्कनेक्शन या बेदखली को रोकने के लिए। आपको कठिनाई की राशि स्थापित करनी चाहिए क्योंकि IRS केवल कठिनाई को कम करने के लिए ऑफसेट की पर्याप्त मात्रा को बायपास करेगा। 

OBR का अनुरोध करने के लिए कोई विशिष्ट फ़ॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आप वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं और OBR का अनुरोध करना चाहते हैं, तो 800-829-1040 पर IRS से संपर्क करें या करदाता अधिवक्ता सेवा (TAS) को IRS के साथ अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले जमा कर दें। नोट: आपको अपना टैक्स रिटर्न IRS के साथ दाखिल करना होगा। जब तक IRS (TAS नहीं) इसे प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक रिटर्न दाखिल नहीं माना जाता।  

आप उस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं जिसके पास आपका ऋण है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऋण रिफंड ऑफसेट के लिए प्रस्तुत किया गया था, कॉल करके। राजकोषीय सेवा ब्यूरो at 800-304-3107 (या TTY/TDD 800-877-8339), सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक सीएसटी। यह निर्णय आपके रिफंड की राशि जारी होने से पहले अवश्य लें, ताकि आप यह निर्णय ले सकें कि आपके पास अभी भी समय है, तो आपको OBR का अनुरोध करना है या नहीं।   

टीएएस संसाधन: 

धन वापसी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, निम्नलिखित देखें सहायता विषय प्राप्त करें: 

 आईआरएस संसाधन: