आपका टैक्स रिटर्न दिखा सकता है कि आपको IRS से रिफ़ंड मिलना है। आप आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करके और सीधे जमा करने का अनुरोध करके अपना रिफ़ंड तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा देखें कर संबंधी सलाह, टैक्स रिटर्न दाखिल करना बहुत ही आसान है। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो प्रत्यक्ष जमा विकल्पों सहित अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। डायरेक्ट डिपॉजिट में हाल ही में हुए बदलावों और उनसे आपके रिफंड पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी के लिए।
जब आप अपना संघीय आयकर रिटर्न दाखिल कर देते हैं और प्रत्यक्ष जमा का अनुरोध करते हैं, तो आप रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं मेरा रिफंड कहां है IRS.gov पर टूल या IRS2Go मोबाइल ऐप. आपका रिफंड स्टेटस IRS द्वारा आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए टैक्स रिटर्न प्राप्त करने के 24 घंटे बाद ही उपलब्ध हो सकता है। आप अपने रिफंड स्टेटस और अन्य टैक्स जानकारी की जांच भी कर सकते हैं आपका ऑनलाइन खाता. आप यहां तक कि जांच भी कर सकते हैं आपके संशोधित रिटर्न की स्थिति ऑनलाइन.
ऐसे कई कारण हैं जिनसे आपको प्रत्यक्ष जमा कर रिफंड प्राप्त नहीं हो सकता है।
आयकर विभाग (आईआरएस) बैंक खाते की जानकारी के बिना दाखिल किए गए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (फॉर्म 1040 श्रृंखला) को संसाधित करना जारी रखेगा। हालांकि, करदाता द्वारा बैंक खाते की जानकारी प्रदान करने तक आईआरएस रिफंड को अस्थायी रूप से रोक देगा। प्रत्यक्ष जमा जानकारी या फिर पेपर चेक का अनुरोध करता है।
आईआरएस बैंक द्वारा अस्वीकृत अधिकांश प्रत्यक्ष जमाओं को रोक देगा और उन्हें स्वचालित रूप से कागज़ी चेक के रूप में पुनः जारी नहीं करेगा। कुछ अस्वीकृति कोड इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन अधिकांश अस्वीकृत प्रत्यक्ष जमाओं के लिए करदाता को कार्रवाई करनी होगी।
यदि आप पर पिछले कर वर्ष से संघीय कर ऋण, किसी अन्य संघीय एजेंसी का ऋण, या राज्य कानून के तहत कुछ ऋण बकाया है, तो आईआरएस आपके ऋण का भुगतान करने के लिए आपके कुछ या सभी कर रिफंड को रोक सकता है (ऑफसेट कर सकता है)। वास्तव में, कई स्थितियों में आईआरएस को कानूनी रूप से ऋण का भुगतान करने के लिए आपके रिफंड को अग्रेषित करना आवश्यक है। यदि आपका रिफंड ऑफसेट हो जाता है तो क्या करना है, इस बारे में जानकारी के लिए, देखें सहायता प्राप्त करें – रिफंड ऑफसेट.
यदि आपने संयुक्त कर रिटर्न दाखिल किया है, और आपका रिफंड आपके पति या पूर्व पति द्वारा लिए गए ऋण के रूप में समायोजित किया गया है, और आपको लगता है कि आप उनके ऋण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप संयुक्त कर रिटर्न दाखिल करके संयुक्त रिफंड के अपने हिस्से का दावा करने के योग्य हो सकते हैं। घायल पति या पत्नी का दावा or निर्दोष पति या पत्नी का दावा.
अधिक जानकारी के लिए, जिसमें आपकी धनवापसी की भरपाई हो जाने पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी शामिल है, देखें:
आर्थिक तंगी का सामना कर रहे करदाता ऑफसेट बाईपास रिफंड (OBR) का अनुरोध कर सकते हैं। OBR के तहत, कर वापसी की वह राशि जो अन्यथा पिछली संघीय कर देनदारी में समायोजित की जाती, उसे वापस कर दिया जाता है। यदि आप पर संघीय कर देनदारी है, किसी अन्य संघीय या राज्य एजेंसी का कोई बकाया नहीं है, और आप गंभीर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो IRS रिफंड ऑफसेट को छोड़ सकता है और OBR प्रक्रिया के तहत रिफंड जारी कर सकता है। IRS केवल उन्हीं राशियों को छोड़ सकता है जो संघीय कर ऋण में समायोजित की जातीं।
समय महत्वपूर्ण है. OBR आम तौर पर तभी संभव है जब IRS किसी अन्य कर देयता पर रिफंड लागू करता है। एक बार जब रिफंड ऑफसेट हो जाता है, तो OBR का अनुरोध करने में बहुत देर हो जाती है। साथ ही, OBR केवल एक विशिष्ट कठिनाई को दूर करने के लिए जारी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए उपयोगिता डिस्कनेक्शन या बेदखली को रोकने के लिए। आपको कठिनाई की राशि स्थापित करनी चाहिए क्योंकि IRS केवल कठिनाई को कम करने के लिए ऑफसेट की पर्याप्त मात्रा को बायपास करेगा।
OBR का अनुरोध करने के लिए कोई विशिष्ट फ़ॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यदि आप वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं और OBR का अनुरोध करना चाहते हैं, तो 800-829-1040 पर IRS से संपर्क करें या करदाता अधिवक्ता सेवा आयकर विभाग (आईआरएस) के पास अपना कर रिटर्न दाखिल करने से पहले। ध्यान दें: आपको अपना कर रिटर्न आईआरएस के पास दाखिल करना होगा। रिटर्न तब तक दाखिल नहीं माना जाता जब तक आईआरएस (टीएएस नहीं) उसे प्राप्त नहीं कर लेता।
आप उस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं जिसके पास आपका ऋण है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऋण रिफंड ऑफसेट के लिए प्रस्तुत किया गया था, कॉल करके। राजकोषीय सेवा ब्यूरो at 800-304-3107 (या TTY/TDD 800-877-8339), सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक सीएसटी। यह निर्णय आपके रिफंड की राशि जारी होने से पहले अवश्य लें, ताकि आप यह निर्णय ले सकें कि आपके पास अभी भी समय है, तो आपको OBR का अनुरोध करना है या नहीं।