en   अमेरिकी सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट शासन
लोकप्रिय खोज शब्द:
प्रकाशित:   | अंतिम अपडेट: 9 अप्रैल, 2026

रिफंड क़ानून की तिथि समाप्त होने से पहले पिछले देय कर रिटर्न दाखिल करना

पिछले देय कर रिटर्न दाखिल करना

क्रेडिट या रिफंड के लिए दावा दायर करें

यदि आपको रिफंड मिलना है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आयकर विभाग (आईआरएस) रिफंड का दावा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। समय सीमा चूक जाने पर, आप अपना रिफंड हमेशा के लिए खो सकते हैं।

धन वापसी की समय सीमा कब समाप्त होती है?

RSI रिफंड क़ानून समाप्ति तिथि (RSED) किसी विशिष्ट कर वर्ष के लिए क्रेडिट या रिफंड का दावा दाखिल करने का यह अंतिम दिन है।

सामान्यतया, आपको अपना दावा दाखिल करना होगा:

  • आपके द्वारा मूल कर रिटर्न दाखिल करने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर (विस्तार सहित); या
  • कर भुगतान की तारीख से दो साल के भीतर, जो भी बाद में हो।

यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करते हैं, तो आपके धन वापसी के दावे को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

नोट: विधिवत रूप से दाखिल किया गया मूल दस्तावेज़ या संशोधित आयकर रिटर्न इसका उपयोग क्रेडिट या रिफंड के दावे के रूप में किया जा सकता है।

हालांकि आपका दावा RSED के माध्यम से दाखिल किया जाना आवश्यक है, लेकिन आपको मिलने वाली क्रेडिट या रिफंड की राशि आपके दावे को दाखिल करने से पहले के तीन वर्षों की अवधि के दौरान भुगतान किए गए कर (जुर्माने और ब्याज सहित) तक सीमित है (साथ ही दावा दाखिल करने के लिए दी गई समय सीमा में कोई भी विस्तार)। यदि आप तीन वर्षों की अवधि के भीतर अपना दावा दाखिल नहीं करते हैं, तो राशि आपके दावे से ठीक पहले के दो वर्षों की अवधि के दौरान भुगतान किए गए हिस्से तक सीमित होगी।

भुगतान को कब तक भुगतान माना जाता है?

यह समझना कि भुगतान को कब "भुगतान किया गया" माना जाता है, आपकी धनवापसी पात्रता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है:

  • समय पर दाखिल किए गए रिटर्न के साथ किए गए भुगतान को मूल रिटर्न की नियत तारीख पर भुगतान किया हुआ माना जाता है (इसमें एक्सटेंशन शामिल नहीं हैं)।
  • कर कटौती और अनुमानित कर भुगतान को भी मूल रिटर्न की नियत तिथि पर भुगतान किया हुआ माना जाता है (इसमें एक्सटेंशन शामिल नहीं हैं)।
  • बाद में किए गए भुगतान को वास्तविक भुगतान तिथि पर भुगतान किया हुआ माना जाता है।
  • किसी अन्य कर वर्ष से लागू किए गए क्रेडिट को क्रेडिट स्वीकृत होने की तिथि पर भुगतान किया हुआ माना जाता है।

सामान्य RSED समयसीमाओं के अपवादों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • बुरा ऋण;
  • बेकार प्रतिभूतियाँ;
  • शुद्ध परिचालन हानि कैरीबैक;
  • घोषित आपदाएँ, या
  • आर्थिक अक्षमता।

अपवादों और वित्तीय अक्षमता की अवधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें पब्लिक 556, रिटर्न की जांच, अपील अधिकार, और रिफंड के लिए दावे.

पिछले देय कर रिटर्न दाखिल करना

यदि आप निम्न शर्तों को पूरा करते हैं तो आप धनवापसी के पात्र हो सकते हैं:

  • वेतन या अन्य आय से संघीय आयकर की कटौती की गई थी;
  • अनुमानित कर भुगतान किया; या
  • निम्नलिखित प्रकार के रिफंडेबल क्रेडिट के लिए पात्र बनें:
    • अर्जित आयकर क्रेडिट (ईआईटीसी);
    • अतिरिक्त बाल कर क्रेडिट (एसीटीसी); या
    • प्रीमियम टैक्स क्रेडिट (पीटीसी)।

पिछले देय संघीय कर रिटर्न दाखिल करना क्रेडिट या रिफंड खोने की संभावना के अलावा अन्य कारणों से भी यह महत्वपूर्ण है। इनमें शामिल हैं:

  • सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुरक्षा;
  • ऋण प्राप्त करते समय समस्याओं से बचना; तथा
  • आईआरएस को आपके लिए कर रिटर्न दाखिल करने से रोकना।

तो, इसके प्रति सचेत रहें कर रिटर्न दाखिल न करने के परिणाम जब आपसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।
यदि आपको कर रिटर्न दाखिल करने में सहायता के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, तो देखें:

क्या आपको सीपी 81 नोटिस प्राप्त हुआ?

A सीपी 81, अनफाइल्ड टैक्स रिटर्न - क्रेडिट समाप्त होने वाला है, हमें रिफंड मिल सकता है आप, यह नोटिस तब भेजा जाता है जब आयकर विभाग (IRS) को आपके नोटिस में दर्शाए गए कर रिटर्न के लिए भुगतान या क्रेडिट प्राप्त हो जाता है, लेकिन IRS को उस वर्ष का कर रिटर्न प्राप्त नहीं होता है। RSED की समय सीमा समाप्त होने वाली है और यदि आपका रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो यदि आपको कोई रिफंड मिलना है, तो आप उससे वंचित रह सकते हैं। नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

यदि आपको पिछले वर्ष के कर रिटर्न के लिए रिटर्न तैयार करने में सहायता की आवश्यकता है और आईआरएस ने पहले ही उस रिटर्न के बारे में आपसे संपर्क किया है, तो आप किसी से सहायता के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। निम्न आय करदाता क्लिनिक.

यदि आप RSED के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो क्या होगा?

यदि आप RSED के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं:

  • आयकर विभाग आपका रिफंड जारी नहीं करेगा;
  • किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान कानून द्वारा जब्त कर लिया जाता है;
  • आप इस रिफंड को किसी अन्य कर वर्ष में लागू नहीं कर सकते।

अगर आयकर विभाग आपका रिफंड क्लेम अस्वीकार कर दे तो क्या होगा?

यदि आयकर विभाग (आईआरएस) आपके दावे को (पूर्ण या आंशिक रूप से) अस्वीकार कर देता है, तो आईआरएस आपको दावा अस्वीकृति पत्र (जैसे कि एक नोटिस) भेजेगा। पत्र 105सी or 106Cअस्वीकृति नोटिस आपको नोटिस की तारीख से दो साल के भीतर अमेरिकी जिला न्यायालय या अमेरिकी संघीय दावा न्यायालय में मुकदमा दायर करने का समय देता है। इस दो साल की अवधि के दौरान आप पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन आईआरएस द्वारा आपके दावे पर विचार करने के दौरान दो साल की अवधि को बढ़ाया नहीं जाता है। दो साल की समय सीमा समाप्त होने से पहले रिफंड का भुगतान किया जाना चाहिए, समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए या मुकदमा दायर किया जाना चाहिए; अन्यथा आप रिफंड के लिए अपात्र हो जाएंगे, भले ही आईआरएस आपको योग्य घोषित कर दे।

अपना रिफंड सुरक्षित करने के लिए अभी कार्रवाई करें:

  • सभी बकाया रिटर्न यथाशीघ्र दाखिल करें;
  • अपने RSED पर नज़र रखें, IRS आमतौर पर इसकी समय सीमा समाप्त होने से पहले आपको सूचित नहीं करता है; या
  • यदि आवश्यकता हो तो किसी कर विशेषज्ञ या कर सेवा विभाग से सहायता लें।

करदाता अधिवक्ता सेवा से अधिक अपडेट के लिए, नवीनतम पढ़ें टैक्स टिप्स, एनटीए ब्लॉग, सहायता विषय प्राप्त करें और अधिक.