
क्या आप जानते हैं कि आम तौर पर, आपको किसी भी कर के क्रेडिट या रिफंड के लिए “रिटर्न” दाखिल करने के तीन साल के भीतर या कर का भुगतान करने के दो साल के भीतर दावा दायर करना चाहिए, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो? यह सच है, और यदि आप समय पर दावा दायर नहीं करते हैं तो आप क्रेडिट या रिफंड खो सकते हैं। सही तरीके से दायर किया गया मूल या संशोधित आयकर रिटर्न क्रेडिट या रिफंड के लिए दावे के रूप में काम कर सकता है।
जब कोई करदाता क्रेडिट या रिफंड के लिए दावा दायर करता है, तो उसे एक विशेष तिथि तक दायर किया जाना चाहिए जिसे 'कर कटौती' कहा जाता है। रिफंड क़ानून समाप्ति तिथि (आरएसईडी)। फिर से, आम तौर पर, आपको अपने मूल कर रिटर्न दाखिल करने की तारीख से तीन साल के भीतर या कर का भुगतान करने की तारीख से दो साल के भीतर क्रेडिट या रिफंड के लिए दावा दायर करना होगा, जो भी बाद में हो (अक्सर इसे तीन साल/दो साल का नियम कहा जाता है)। एक बार जब आप यह निर्धारित कर लेते हैं कि आपका दावा समय पर था, तो कानून सीमाएँ लगाता है कि आईआरएस कितना क्रेडिट या रिफंड कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने तीन साल के नियम या दो साल के नियम के भीतर दाखिल किया है या नहीं। यदि आपने तीन साल के नियम के भीतर दाखिल किया है, तो आपका क्रेडिट या रिफंड दावे के दाखिल करने से पहले तीन वर्षों के भीतर भुगतान की गई राशि और आपके मूल रिटर्न दाखिल करने के लिए समय के किसी भी विस्तार की अवधि तक सीमित होगा। अगर, हालांकि, आपने दो साल के नियम के भीतर दाखिल किया है, तो आपका क्रेडिट या रिफंड आपके द्वारा दावा दायर करने से तुरंत पहले दो वर्षों के भीतर चुकाए गए कर तक सीमित होगा
सामान्य तीन-वर्षीय/दो-वर्षीय RSED के कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए, खराब ऋणों, बेकार प्रतिभूतियों, या शुद्ध परिचालन हानि कैरीबैक से जुड़े दावों के लिए एक लंबी RSED मौजूद है। इसके अलावा, ऐसी अवधि जहाँ आप वित्तीय अक्षमता का अनुभव कर रहे हैं, क्रेडिट या रिफंड के लिए दावा दायर करने की समय सीमा को निलंबित कर सकती है। अपवादों और वित्तीय अक्षमता की अवधि के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें पब्लिक 556, रिटर्न की जांच, अपील अधिकार, और रिफंड के लिए दावे.
पिछले देय संघीय कर रिटर्न दाखिल करना क्रेडिट या रिफंड खोने की संभावना के अलावा अन्य कारणों से भी यह महत्वपूर्ण है। इनमें शामिल हैं:
तो, इसके प्रति सचेत रहें कर रिटर्न दाखिल न करने के परिणाम जब आपसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।
यदि आपको कर रिटर्न दाखिल करने में सहायता के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, तो देखें:
A सीपी 81, अनफाइल्ड टैक्स रिटर्न - क्रेडिट समाप्त होने वाला है, हमें रिफंड मिल सकता है आप, यह तब भेजा जाता है जब आईआरएस को आपके नोटिस पर दिखाए गए टैक्स रिटर्न के लिए भुगतान या क्रेडिट प्राप्त हुआ हो, लेकिन उन्हें उस वर्ष के लिए टैक्स रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ हो। RSED की अवधि समाप्त होने वाली है और यदि आपका रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो आपको रिफंड नहीं मिल सकता है, यदि आपको रिफंड मिलना चाहिए। नोटिस पर दिए गए चरणों का पालन करना महत्वपूर्ण है।
यदि आपको पिछले वर्ष के कर रिटर्न के लिए रिटर्न तैयार करने में सहायता की आवश्यकता है और आईआरएस ने पहले ही उस रिटर्न के बारे में आपसे संपर्क किया है, तो आप किसी से सहायता के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। निम्न आय करदाता क्लिनिक.
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