18 फरवरी 2021 को द आईआरएस ने करदाताओं और कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए निम्नलिखित बयान जारी किया:
आईआरएस ने लगभग 260,000 करदाताओं को नोटिस जारी कर बताया कि उन्होंने अपना 2019 संघीय कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन नोटिसों को सीपी59 नोटिस, उन पहचाने गए करदाताओं को सालाना जारी किए जाते हैं जो पिछले कैलेंडर वर्ष (कर वर्ष 2019) के लिए देय कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे हैं। महामारी से संबंधित शटडाउन के कारण, आईआरएस ने इस समय सभी 2019 रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसलिए, CP59 नोटिस नहीं भेजे जाने चाहिए थे क्योंकि प्राप्तकर्ताओं के कुछ हिस्से ने वास्तव में एक रिटर्न दाखिल किया हो सकता है जो अभी भी संसाधित किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपना 2019 रिटर्न दाखिल किया, लेकिन फिर भी उन्हें CP59 नोटिस मिला, वे पत्र की अवहेलना कर सकते हैं और उन्हें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। CP59 नोटिस पर कॉल करने या प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि IRS 2019 कर रिटर्न को जल्द से जल्द संसाधित करना जारी रखता है। IRS इस मेलिंग के कारण होने वाले किसी भी भ्रम के लिए खेद व्यक्त करता है।
आईआरएस उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जिन्होंने अभी तक अपना 2019 रिटर्न दाखिल नहीं किया है, कि वे शीघ्र ऐसा करें।
आईआरएस अब सामान्य समय-सीमा के भीतर मेल खोल रहा है। आईआरएस ने 2019 टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। यदि आपका 2019 टैक्स रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, तो देखें कोविड-19 के दौरान आईआरएस संचालन: मिशन-महत्वपूर्ण कार्य जारी रहे, इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कि कितना इंतजार करना है और आगे क्या करना है, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
यदि आपके 2019 रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई है और आप अपना 2020 टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कर रहे हैं, तो हमारा देखें टीएएस टैक्स टिप: ई-फाइलिंग और सही समायोजित सकल आय (एजीआई) जानकारी दर्ज करना इससे पहले कि आप फाइल करें.