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आईआरएस ने जनवरी और फरवरी के तूफानों के पीड़ितों को आपदा राहत प्रदान की

आपदा राहत

यदि आप कैलिफ़ोर्निया में भयंकर सर्दियों के तूफान, बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी के धंसने या अलबामा या जॉर्जिया में भयंकर तूफान, सीधी हवा और बवंडर के शिकार हुए हैं, तो अब आपके पास विभिन्न व्यक्तिगत और व्यावसायिक कर रिटर्न दाखिल करने और कुछ कर भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय है। इनके बारे में विवरण हाल ही में कर राहत प्रावधान यहां देखे जा सकते हैं.

आईआरएस स्वचालित रूप से उन करदाताओं की पहचान करता है जो कवर किए गए आपदा क्षेत्रों में रहते हैं या उनका व्यवसाय है और फाइलिंग और भुगतान राहत लागू करता है। इसका मतलब है कि अगर आप इस राहत के लिए योग्य हैं, तो आपको फाइल करने के लिए समय बढ़ाने या भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित व्यक्तियों के पास 16 अक्टूबर, 2023 तक अपने 2022 व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने और 18 अप्रैल, 2023 को सामान्य रूप से देय किसी भी कर का भुगतान करने का समय होगा। व्यावसायिक करदाताओं के पास भी 16 अक्टूबर, 2023 तक कुछ व्यावसायिक कर रिटर्न दाखिल करने का समय होगा जो सामान्य रूप से 15 मार्च और 18 अप्रैल, 2023 को देय होते हैं। स्थगन स्वचालित रूप से प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, कृपया ध्यान दें कि यह राहत पूरे कैलिफ़ोर्निया, अलबामा और जॉर्जिया पर लागू नहीं होती है। कृपया देखें IRS.gov आपदा पृष्ठ यह देखने के लिए कि क्या आप इस स्वचालित स्थगन के लिए योग्य हैं और इस आपदा राहत के बारे में अधिक जानकारी के लिए, जिसमें शामिल रिटर्न और भुगतान के प्रकार भी शामिल हैं।

यदि आप कवर किए गए आपदा क्षेत्र के बाहर रहते हैं या आपका व्यवसाय स्थित है, लेकिन फिर भी आप इन तूफानों से प्रभावित हुए हैं, तो आपको आईआरएस आपदा हॉटलाइन टोल-फ्री पर कॉल करना चाहिए 866-562-5227 यह देखने के लिए कि क्या आप इस कर राहत के लिए पात्र हैं। यदि आपके मन में यह सवाल है कि क्या आप इस आपदा सहायता के लिए पात्र हैं, तो आपको आईआरएस आपदा हॉटलाइन पर भी कॉल करना चाहिए।

यदि आप एक प्रभावित करदाता हैं और आपको आईआरएस से विलम्ब से फाइल करने या विलम्ब से भुगतान करने पर जुर्माना लगाने का नोटिस प्राप्त होता है, जिसमें मूल या विस्तारित फाइलिंग, भुगतान या जमा की देय तिथि स्थगन अवधि के भीतर आती है, तो आपको नोटिस पर दिए गए टेलीफोन नंबर पर कॉल करके आईआरएस से जुर्माना माफ करने का अनुरोध करना चाहिए।

अधिक जानकारी

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