कोरोनावायरस सहायता, राहत और आर्थिक सुरक्षा (CARES) अधिनियम से पहले, गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं को अतिरिक्त व्यावसायिक घाटे के लिए कर वर्ष 2018 से 2025 तक कटौती की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय, व्यापार में अत्यधिक हानि, गणना की गई और रिपोर्ट की गई 461 पर्चा, को शुद्ध परिचालन घाटे के रूप में अगले वर्ष के लिए ले जाया गया।
CARES अधिनियम ने कर वर्ष 2018, 2019 और 2020 के लिए अतिरिक्त व्यावसायिक हानि कटौती को बहाल कर दिया.
यदि आपने अपना 2018 और/या 2019 संघीय आयकर रिटर्न दाखिल किया है और आप अतिरिक्त व्यावसायिक घाटे में कटौती की सीमा के अधीन थे, आप अतिरिक्त व्यावसायिक हानि कटौती का दावा करने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
हालाँकि, यदि आपके पास 2018 में अस्वीकार्य अतिरिक्त व्यावसायिक हानि कटौती थी और आपने मूल रूप से 2019 में हानि को आगे ले जाने की प्रत्याशा में अपने 2019 अनुमानित कर देयता की गणना की थी, तो आप खुद को इसके अधीन पा सकते हैं। अनुमानित कर जुर्माना कर वर्ष 2019 के लिए.
In सूचना 2021-8ऐसी स्थिति में, आईआरएस आपके 2019 के अनुमानित कर भुगतानों के लिए दंड राहत प्रदान करता है जो 15 जुलाई, 2020 को या उससे पहले देय थे। एक संपत्ति या ट्रस्ट जिसे एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है और अनुमानित कर दंड के अधीन है, वह भी राहत के लिए पात्र हो सकता है।
यह जुर्माना राहत केवल आंतरिक राजस्व संहिता (आईआरसी) § 2019(l)(461)(बी), गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं के अतिरिक्त व्यावसायिक घाटे पर सीमा में CARES अधिनियम के संशोधन के कारण कर वर्ष 1 के लिए लगाए गए अनुमानित कर जुर्माने पर लागू होती है। यह 2019 के अनुमानित कर जुर्माने पर लागू नहीं होता है जो किसी अन्य CARES अधिनियम प्रावधान के कारण होता है, जिसमें निम्न शामिल हैं CARES अधिनियम संशोधन IRC § 172(b), शुद्ध परिचालन घाटा.
जुर्माना राहत के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, आपको यह करना होगा:
जुर्माने में छूट के लिए अनुरोध करने हेतु पूर्ण निर्देश इसमें शामिल हैं सूचना 2021-8 धारा 4 में “योग्यता छूट अनुरोध” के अंतर्गत। निर्देशों के अनुसार राहत के लिए अपने अनुरोध को उचित रूप से लेबल करना सुनिश्चित करें।
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