जिन लोगों ने अभी तक फाइल नहीं किया है, उनके लिए आईआरएस प्रत्येक पात्र करदाता से अपने रिटर्न पर छूट का दावा करने का आग्रह करता है; इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके कर-फाइलिंग एक्सटेंशन 15 अक्टूबर, 2019 को समाप्त होने वाले हैं। अपने टैक्स रिटर्न के साथ फॉर्म 2210 दाखिल करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।
यदि आपने ऐसा नहीं किया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने कर कटौती की जांच करें आपके 2019 कर रिटर्न के लिए।
15 अप्रैल की कर भुगतान की अंतिम तिथि बीत चुकी है, तथापि आईआरएस ने घोषणा की 22 मार्च, 2019 को यह घोषणा की गई कि यह अनुमानित कर दंड की छूट का विस्तार कर रहा है, जिसमें उन करदाताओं को राहत शामिल है, जिनका कुल रोक और अनुमानित कर भुगतान 80 कर वर्ष के लिए रिटर्न पर दिखाए गए कर के 2018 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है। यह सीमा 85 में XNUMX प्रतिशत सीमा से कम कर दी गई थी। नोटिस 2019-11, किसी व्यक्ति द्वारा अनुमानित आयकर के कम भुगतान के लिए कर में वृद्धि से राहतयह छूट आईआरसी धारा 6654 में प्रदत्त अनुमानित आयकर के कम भुगतान के किसी भी अन्य अपवाद के अतिरिक्त है।
यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो फॉर्म 2210 के साथ फॉर्म 1040 भरें
विस्तारित अनुमानित कर दंड छूट के तहत राहत का अनुरोध करने के लिए, जिन करदाताओं ने अभी तक अपना 2018 संघीय आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें एक पूर्ण किया हुआ फॉर्म संलग्न करना होगा। फॉर्म 2210, व्यक्तियों, सम्पदाओं और ट्रस्टों द्वारा अनुमानित कर का कम भुगतान, दाखिल करने पर उनके कर रिटर्न में। फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कागज के माध्यम से रिटर्न के साथ दाखिल किया जा सकता है। इन करदाताओं को फॉर्म 80 के बॉक्स ए के बगल में "2210% छूट" कथन शामिल करना चाहिए, जैसा कि नोटिस 2019-25 में निर्देश दिया गया है, एक व्यक्ति द्वारा अनुमानित आयकर के कम भुगतान के लिए कर में वृद्धि से राहत।
यदि आपने पहले ही अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और जुर्माना अदा कर दिया है, लेकिन आप 80 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत जुर्माने के अधीन नहीं हैं, तो रिफंड का दावा करने के लिए फॉर्म 843 दाखिल करें
वे करदाता जिन्होंने पहले ही अपना 2018 संघीय आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और अनुमानित कर दंड का भुगतान कर दिया है, क्योंकि उनके रोके गए और अनुमानित कर भुगतान नोटिस 85-2019 में प्रदान की गई 11 प्रतिशत सीमा से नीचे थे, लेकिन जो अब विस्तारित अनुमानित कर दंड छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें दाखिल करना चाहिए फॉर्म 843, रिफंड के लिए दावा और छूट के लिए अनुरोधइन करदाताओं को फॉर्म 80 की लाइन 7 पर "अनुमानित कर दंड में 843% छूट" कथन शामिल करना चाहिए, जैसा कि निर्देश दिया गया है सूचना 2019-25.
यदि आपने पहले ही आवेदन कर दिया है और आप दंड के अधीन हैं, लेकिन आपने फॉर्म 2210 पर छूट का दावा नहीं किया है, तो आप आईआरएस को कॉल कर सकते हैं
जिन करदाताओं ने फॉर्म 2210 दाखिल करते समय जुर्माना माफ़ी का अनुरोध नहीं किया था या जिन्होंने अपने मूल 2210 संघीय आयकर रिटर्न के साथ फॉर्म 2018 दाखिल नहीं किया था, वे आईआरएस को कॉल करके जुर्माना माफ़ करने का अनुरोध कर सकते हैं। ये करदाता टोल-फ़्री नंबर, (800) 829-1040 पर कॉल कर सकते हैं और जुर्माने से राहत का अनुरोध कर सकते हैं।
आईआरएस ने सभी से 2019 के लिए अपने रोके गए कर की समीक्षा करने का आग्रह किया है ताकि अगले साल रिटर्न दाखिल करते समय अप्रत्याशित कर बिलों का सामना न करना पड़े। देखें सूचना 2019-25 और प्रपत्र 2210 निर्देश अधिक जानकारी के लिए.
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