जुलाई 2026 में, आईआरएस ने चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करना शुरू किया। स्वचालित दंड छूट (एईपी) कार्यक्रमयह कार्यक्रम समय पर फाइलिंग और भुगतान अनुपालन का इतिहास रखने वाले पात्र करदाताओं को स्वतः ही जुर्माने में छूट प्रदान करता है। एईपी, 1 जनवरी, 2027 को या उसके बाद देय तिथियों वाले पात्र मूल रिटर्न के लिए फर्स्ट टाइम एबेट (एफटीए) कार्यक्रम को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगा।
एफटीए कार्यक्रम के तहत, करदाताओं को आमतौर पर कुछ जुर्माने से राहत पाने के लिए आईआरएस से संपर्क करना पड़ता था। एईपी के तहत, पात्र करदाताओं को राहत पाने के लिए आईआरएस को फोन या पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, आईआरएस स्वचालित रूप से पात्र करदाताओं की पहचान करेगा और कुछ जुर्माने लगने से रोकेगा।
जब एईपी लागू होता है, तो आईआरएस करदाताओं को एक नोटिस भेजकर यह स्पष्ट करता है कि उनके समय पर अनुपालन के इतिहास के कारण उन पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। इस नोटिस को प्राप्त करने वाले करदाताओं को आमतौर पर आईआरएस से संपर्क करने या नोटिस का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है।
पात्र व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, एईपी आईआरएस को निम्नलिखित करों का आकलन करने से रोक सकता है:
पात्र व्यावसायिक करदाताओं के लिए, एईपी आईआरएस को निम्नलिखित करों का आकलन करने से रोक सकता है:
सामान्यतः, यदि आपका अनुपालन इतिहास समय पर रहा है, तो आप एईपी के लिए पात्र होते हैं। इसका अर्थ आमतौर पर यह है कि आपने पिछले तीन वर्षों के लिए आवश्यक रिटर्न समय पर दाखिल किए हैं और देय कर का भुगतान किया है।
तिमाही आधार पर फाइल करने वालों के लिए, आमतौर पर पिछले 12 लगातार तिमाहियों के लिए समय पर अनुपालन का इतिहास होना आवश्यक है।
सभी रिटर्न या जुर्माने एईपी के लिए योग्य नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, विशिष्ट लेनदेन या दुर्लभ घटनाओं के लिए दाखिल किए गए रिटर्न, जैसे कि... 706 पर्चायूएस एस्टेट टैक्स रिटर्न, और 709 पर्चाअमेरिका में उपहार और कर वापसी के लिए दिए गए आवेदन आम तौर पर पात्र नहीं होते हैं।
एईपी केवल पात्र दंडों से राहत प्रदान करता है। यह करदाता के उन मूल कर, ब्याज या दंडों के भुगतान के दायित्व को समाप्त नहीं करता है जो एईपी के लिए पात्र नहीं हैं।
आपको आयकर विभाग (आईआरएस) द्वारा जारी उस नोटिस को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए जिसमें फाइल न करने, भुगतान न करने या जमा न करने पर जुर्माना लगाया गया हो। यदि किसी करदाता को जुर्माने का नोटिस मिलता है और उसे यह बताने वाला कोई अलग नोटिस नहीं मिलता कि एईपी (वैकल्पिक दंड) लागू किया गया है, तो करदाता को उस नोटिस की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए।
यदि आपको लगता है कि जुर्माना गलत है या आप राहत के पात्र हैं, तो आपको अपने नोटिस पर दिए गए टोल-फ्री नंबर पर आईआरएस को कॉल करके जुर्माने में राहत का अनुरोध करना चाहिए।
एईपी में बदलाव के दौरान यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुछ करदाताओं को, जिनके 2025 कर वर्ष के रिटर्न या 2026 के तिमाही रिटर्न पात्र हैं, एईपी उपलब्ध होने से पहले संसाधित किए जाने पर जुर्माना नोटिस प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। एफटीए, उचित कारणया फिर, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, किसी अन्य प्रकार की दंड राहत दी जा सकती है।
कॉल करते समय निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध रखें:
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