यदि आप पर कर बकाया है और आपने या आपके जीवनसाथी ने दिवालियापन याचिका दायर की है, तो आपको आयकर विभाग (आईआरएस) से दिवालियापन और कर बकाया से संबंधित जानकारी वाले पत्र प्राप्त हो सकते हैं। आईआरएस से प्राप्त सभी पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तुरंत जवाब दें।
यदि आपके कोई प्रश्न हों तो आपको यथाशीघ्र नोटिस में सूचीबद्ध व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए।
दिवालियापन की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान आयकर विभाग (आईआरएस) द्वारा कर वसूली का समय निलंबित रहता है। सामान्यतः, दिवालियापन याचिका दायर करने की तिथि से लेकर अदालत द्वारा दिवालियापन को समाप्त करने, खारिज करने या बंद करने तक लंबित रहता है। दिवालियापन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी वसूली का समय अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है।