यदि आप सीडीपी/ईएच सुनवाई अनुरोध पर कर अवधि के संबंध में आईआरएस के साथ किसी समाधान या समझौते पर पहुंच गए हैं या आप संतुष्ट हैं कि आपको अब आईआरएस स्वतंत्र अपील कार्यालय (अपील) के साथ सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, तो आप फॉर्म 12256 जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को जमा करके, आप संघीय कर ग्रहणाधिकार की सूचना दाखिल करने, लेवी नोटिस प्राप्त करने, या दोनों पर अपना सुनवाई अनुरोध वापस ले लेते हैं।
सीडीपी सुनवाई अनुरोध वापस लेने से, आप अपील के साथ सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ देंगे और अपील आपके सुनवाई अनुरोध के अधीन कर और कर अवधि के संबंध में निर्धारण की सूचना जारी नहीं करेगी। अपील यह सत्यापित नहीं करेगी कि सुनवाई के लिए मूल अनुरोध पर सूचीबद्ध अवधि के लिए सभी कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। आप सीडीपी सुनवाई के परिणामस्वरूप जारी किए गए निर्धारण अपील के नोटिस की यूएस टैक्स कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार को भी छोड़ देंगे। जब सीडीपी सुनवाई अनुरोध वापस ले लिया जाता है, उगाही कार्रवाई अब निलंबित नहीं है और संग्रह के लिए सीमा की वैधानिक अवधि, जिसे के रूप में भी जाना जाता है संग्रहण क़ानून समाप्ति तिथि (सीएसईडी) अब इसे निलंबित नहीं किया गया है। सीएसईडी संग्रह अवधि के अंत को चिह्नित करता है, जो आईआरएस के लिए करों को इकट्ठा करने के लिए कानून द्वारा स्थापित समय अवधि है।
यदि आप सीडीपी सुनवाई या ईएच के लिए अपना अनुरोध वापस लेते हैं, तो आईआरएस आपके सुनवाई अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लेगा; हालाँकि, आप किसी अन्य अपील अधिकार को नहीं छोड़ेंगे जिसके आप हकदार हो सकते हैं, जैसे कि संग्रह अपील कार्यक्रम (सीएपी) के तहत अपील। कृपया ध्यान दें कि यदि आप सीएपी निर्णय से असहमत हैं तो आप यूएस टैक्स कोर्ट नहीं जा सकते।