अपील आपसे आपकी सीडीपी सुनवाई या समकक्ष सुनवाई अनुरोध वापस लेने के लिए कह रही है क्योंकि आप सीडीपी सुनवाई या समकक्ष सुनवाई अनुरोध पर सूचीबद्ध कर अवधि के संबंध में आंतरिक राजस्व सेवा के साथ एक समाधान या समझौते पर पहुंच गए हैं या आप संतुष्ट हैं कि आपको अब आईआरएस स्वतंत्र अपील कार्यालय के साथ सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। इस फॉर्म को जमा करके, आप अपनी सुनवाई अनुरोध वापस ले लेते हैं संघीय कर ग्रहणाधिकार की सूचना, उगाही, या दोनों।
अपने सीडीपी अनुरोध को वापस लेने से, अपील यह सत्यापित नहीं करेगी कि मूल अपील अनुरोध पर सूचीबद्ध अवधि के लिए सभी कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकताएं पूरी की गई थीं। आप यूएस टैक्स कोर्ट जाने का अपना अधिकार भी छोड़ देंगे। जब सीडीपी अनुरोध वापस ले लिया जाता है, उगाही कार्रवाई अब निलंबित नहीं है और संग्रहण क़ानून समाप्ति तिथि (सीएसईडी) अब निलंबित नहीं है।
अपनी सी.डी.पी. सुनवाई या समकक्ष सुनवाई के अनुरोध को वापस लेने से, आप सी.डी.पी. सुनवाई या समकक्ष सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ देते हैं, अपील आपके सुनवाई अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लेगी, और कोई निर्धारण या निर्णय पत्र जारी नहीं करेगी।
अपनी सीडीपी सुनवाई या समकक्ष सुनवाई को वापस लेने से, आप किसी अन्य अपील अधिकार को नहीं छोड़ते हैं जिसके आप हकदार हैं, जैसे कि आईआरएस के तहत अपील प्रकाशन 1660, संग्रह अपील अधिकार (सीएपी)।