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कांग्रेस को वित्त वर्ष 2009 के उद्देश्य रिपोर्ट

उद्देश्य रिपोर्ट उन दो रिपोर्टों में से एक है, जिन्हें राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को हर साल हाउस कमेटी ऑन वेज़ एंड मीन्स और सीनेट कमेटी ऑन फाइनेंस को प्रस्तुत करना होता है। क़ानून के अनुसार इन रिपोर्टों को आंतरिक राजस्व आयुक्त, ट्रेजरी सचिव, आईआरएस ओवरसाइट बोर्ड, ट्रेजरी विभाग के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या प्रबंधन और बजट कार्यालय की किसी भी पूर्व समीक्षा या टिप्पणी के बिना सीधे समितियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट के बारे में

राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता नीना ई. ओल्सन ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें करदाता अधिवक्ता कार्यालय द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में संबोधित किए जाने वाले प्राथमिकता वाले मुद्दों की पहचान की गई है। ध्यान के प्रमुख क्षेत्रों में कर-संबंधी पहचान की चोरी के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए आईआरएस प्रक्रियाओं में सुधार करना और उन व्यक्तियों तक पहुँच और शिक्षा का विस्तार करना शामिल होगा जिन्होंने अपने घरों को जब्त कर लिया है और उन्हें "ऋण रद्द करने" के कर परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 जुलाई, 2008 को आईआरएस पुनर्गठन और सुधार अधिनियम 10 के अधिनियमन की 1998वीं वर्षगांठ होगी, जिसने करदाता अधिवक्ता कार्यालय को उसके वर्तमान स्वरूप में बनाया और महत्वपूर्ण करदाता अधिकार सुरक्षा को जोड़ा। ओल्सन ने कानून की प्रशंसा करते हुए कहा: "राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता के रूप में मेरे दृष्टिकोण से, मैं प्रतिदिन देखता हूँ कि RRA 98 से करदाताओं को कितना लाभ होता है।"

महत्वपूर्ण सूचना: कांग्रेस को भेजी गई इस रिपोर्ट में वर्तमान में कुछ टूटे हुए हाइपरलिंक हो सकते हैं। करदाता अधिवक्ता सेवा ने हाल ही में हमारी वेबसाइट को एक नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित किया है और हम वर्तमान में उन सभी हाइपरलिंक को ठीक करने का काम कर रहे हैं जो स्थानांतरण से प्रभावित हो सकते हैं। किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है।