आंतरिक राजस्व संहिता के अनुसार राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को सदन की तरीके और साधन समिति तथा वित्त पर सीनेट समिति को दो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को आंतरिक राजस्व आयुक्त, राजकोष सचिव या प्रबंधन एवं बजट कार्यालय की किसी भी पूर्व समीक्षा या टिप्पणी के बिना सीधे समितियों को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत की जाने वाली पहली रिपोर्ट में उस कैलेंडर वर्ष में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए करदाता अधिवक्ता कार्यालय के उद्देश्यों की पहचान होनी चाहिए।
कांग्रेस को भेजी गई इस उद्देश्य रिपोर्ट में राजनीतिक गतिविधि और कर-मुक्त स्थिति के लिए आवेदकों के अधिकारों पर एक विशेष रिपोर्ट शामिल है, जिसमें राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता उन चुनौतियों पर चर्चा करता है जिनका सामना आईआरएस को यह निर्धारित करते समय करना पड़ता है कि क्या छूट प्राप्त संगठनों द्वारा की गई राजनीतिक गतिविधि स्वीकार्य स्तर पर है।
राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता के नेतृत्व में करदाता अधिवक्ता सेवा (टीएएस) आईआरएस के भीतर एक स्वतंत्र संगठन है और आईआरएस में आपकी आवाज है।