संगठनों के प्रतिनिधि नमूने के एक टीएएस अध्ययन में, जिनके फॉर्म 1023-ईजेड, आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501(सी)(3) के तहत छूट की मान्यता के लिए सुव्यवस्थित आवेदन, को मंजूरी दी गई, 37% धारा 501(सी)(3) के तहत छूट की स्थिति के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। जिस हद तक इन संगठनों की प्राप्तियों को कर योग्य माना जाना चाहिए, या उनके लिए योगदान दाता द्वारा काटा जाता है, उन्हें अन्य करदाताओं द्वारा अनुचित रूप से सब्सिडी दी जाती है। कंकाल फॉर्म 1023-ईजेड, इन संगठनों से अपेक्षित वार्षिक रिपोर्ट की संक्षिप्तता, और संभावना है कि संगठनों के पास वेबसाइट नहीं होगी, ये सभी उनके बारे में जानकारी की एक परेशान करने वाली कमी का परिणाम है।