"मैं आईआरएस नेतृत्व और उसके कर्मचारियों, और विशेष रूप से करदाता अधिवक्ता सेवा के कर्मचारियों को इस पिछले वर्ष बलिदान देने, इस कठिन समय के दौरान करदाताओं की मदद करने और हमारे मिशन के प्रति सच्चे रहने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।"
आंतरिक राजस्व संहिता के अनुसार राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को सदन की तरीके और साधन समिति तथा वित्त पर सीनेट समिति को दो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को आंतरिक राजस्व आयुक्त, राजकोष सचिव या प्रबंधन एवं बजट कार्यालय की किसी भी पूर्व समीक्षा या टिप्पणी के बिना सीधे समितियों को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत की जाने वाली पहली रिपोर्ट में उस कैलेंडर वर्ष में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए करदाता अधिवक्ता कार्यालय के उद्देश्यों की पहचान होनी चाहिए।
"मैं आईआरएस नेतृत्व और उसके कर्मचारियों, और विशेष रूप से करदाता अधिवक्ता सेवा के कर्मचारियों को इस पिछले वर्ष बलिदान देने, इस कठिन समय के दौरान करदाताओं की मदद करने और हमारे मिशन के प्रति सच्चे रहने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।"