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पूरी रिपोर्ट

आंतरिक राजस्व संहिता के अनुसार राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को सदन की तरीके और साधन समिति तथा वित्त पर सीनेट समिति को दो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को आंतरिक राजस्व आयुक्त, राजकोष सचिव या प्रबंधन एवं बजट कार्यालय की किसी भी पूर्व समीक्षा या टिप्पणी के बिना सीधे समितियों को ये रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत की जाने वाली पहली रिपोर्ट में उस कैलेंडर वर्ष में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए करदाता अधिवक्ता कार्यालय के उद्देश्यों की पहचान होनी चाहिए।

टीएएस प्रणालीगत वकालत उद्देश्य परिचय

  1. करदाता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्वचालन और मीट्रिक्स में सुधार करें
  2. आईआरएस ऑनलाइन खाता कार्यक्षमता का विस्तार करें
  3. पहचान चोरी पीड़ित सहायता मामलों को हल करने के औसत समय को लगभग दो साल से घटाकर चार महीने करना
  4. अनैतिक कर रिटर्न तैयार करने वालों पर आईआरएस की निगरानी को मजबूत करना
  5. कर पेशेवरों और करदाताओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत प्राधिकरण फ़ाइल संख्या निलंबन के समाधान में तेजी लाएं
  6. सभी कर्मचारी प्रतिधारण क्रेडिट दावों का पूर्ण प्रसंस्करण और करदाता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
  7. सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोधों के प्रति प्रतिक्रिया में सुधार
  8. अपील की स्वतंत्रता और परिचालन दक्षता को मजबूत करना
  9. आईआरएस की आपराधिक स्वैच्छिक प्रकटीकरण प्रथा में सुधार करें

टीएएस अनुसंधान उद्देश्य

  1. करदाता सेवा में सुधार के लिए आईआरएस आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे कर सकता है, इसके तरीके खोजें
  2. बच्चों के बिना पात्र करदाताओं द्वारा अर्जित आयकर क्रेडिट भागीदारी बढ़ाने के लिए आईआरएस के अनुसंधान, अनुप्रयुक्त विश्लेषण और सांख्यिकी आउटरीच के प्रभाव का अध्ययन करें

परिशिष्ट

  1. करदाता अधिवक्ता कार्यालय का विकास
  2. केस स्वीकृति मानदंड
  3. निम्न आय करदाता क्लिनिक संपर्क जानकारी
  4. एक्रोनिम्स की शब्दावली
आइकॉन

"करदाता अनुभव को दो प्राथमिक कारक संचालित करते हैं - कार्मिक और प्रौद्योगिकी। मैं कार्मिक को पहले स्थान पर रखता हूँ क्योंकि जहाँ प्रौद्योगिकी प्रमुख है, वहाँ भी कर्मचारियों या ठेकेदारों को कानून, प्रक्रियाओं और अन्य चरों में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, कार्यक्रम, निगरानी, ​​मूल्यांकन और अद्यतन करना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि IRS करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करे।"

एरिन एम. कोलिन्स, राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता