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पूरी रिपोर्ट

आंतरिक राजस्व संहिता के अनुसार, राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को प्रतिनिधि सभा की कार्य-प्रणाली समिति और सीनेट की वित्त समिति को दो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैं। राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता को ये रिपोर्टें आयकर विभाग, वित्त विभाग या प्रबंधन एवं बजट कार्यालय से किसी पूर्व समीक्षा या टिप्पणी के बिना सीधे समितियों को प्रस्तुत करनी होती हैं। प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत की जाने वाली पहली रिपोर्ट में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए करदाता अधिवक्ता कार्यालय के उद्देश्यों की पहचान होनी चाहिए ("उद्देश्य रिपोर्ट")।

प्रस्तावना: राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता की परिचयात्मक टिप्पणियाँ

करदाता अधिवक्ता सेवा के बारे में

2026 फाइलिंग सीज़न की समीक्षा

टीएएस प्रणालीगत वकालत उद्देश्य परिचय

  1. करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करें और कोविड-19 आपदा राहत दावों के आईआरएस प्रशासन में अनिश्चितता को कम करें
  2. पहचान की चोरी के पीड़ितों के लिए देरी को कम करें
  3. आयकर विभाग द्वारा कागजी रिफंड चेक बंद करने से देरी और करदाताओं पर बोझ कम होगा।
  4. डिजिटल संपत्तियों वाले करदाताओं को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सहायता करें
  5. गणितीय त्रुटि सूचनाओं और निवारण प्रक्रियाओं में सुधार करें
  6. करदाताओं के धन वापसी दावों की रक्षा के लिए वैधानिक विस्तार प्रक्रिया में सुधार करें
  7. टैक्स प्रो अकाउंट में सुधार करके करदाताओं का बोझ कम करें
  8. करदाताओं पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी के कारण पड़ने वाले बोझ को कम करें
  9. निष्पक्ष और सुसंगत दंड प्रक्रिया के माध्यम से करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करें।
  10. आयकर विभाग (आईआरएस) की प्राधिकरण प्रक्रिया में सुधार करके करदाताओं को प्रतिनिधित्व तक पहुंच की सुरक्षा प्रदान करें।
  11. मृत करदाताओं के रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया में होने वाली देरी से करदाताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।

टीएएस अनुसंधान रिपोर्ट

पात्र बच्चों के बिना कामगारों के बीच अर्जित आय कर क्रेडिट में भागीदारी बढ़ाना

परिशिष्ट

  1. करदाता अधिवक्ता कार्यालय का विकास
  2. केस स्वीकृति मानदंड
  3. कम आय वाले करदाताओं के लिए क्लिनिक के स्थान
आइकॉन

“अधिकांश करदाता कानून का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें दक्षता और सहायता, आधुनिकीकरण और सुगमता, या प्रौद्योगिकी और निष्पक्षता के बीच चुनाव नहीं करना चाहिए। लक्ष्य केवल एक अधिक डिजिटल कर प्रशासन प्रणाली का निर्माण करना नहीं है। लक्ष्य एक बेहतर प्रणाली का निर्माण करना है, जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अनुपालन को आसान बनाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक करदाता को आवश्यकता पड़ने पर सहायता मिले और उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।”

 

एरिन एम. कोलिन्स, राष्ट्रीय करदाता अधिवक्ता